दिल्ली हाईकोर्ट ने Rapido को उसके ट्रेडमार्क के दूसरे पक्ष द्वारा रजिस्ट्रेशन के खिलाफ राहत दी
Amir Ahmad
22 Jan 2025 7:03 AM

दिल्ली हाईकोर्ट ने Rapido बाइक/टैक्सी सेवाएं चलाने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज द्वारा 'Rapido' चिह्न के दूसरे पक्ष द्वारा रजिस्ट्रेशन के खिलाफ दायर सुधार याचिकाओं को अनुमति दी।
रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज (याचिकाकर्ता) ने प्रस्तुत किया कि उसके पास अपने Rapido चिह्नों के लिए कई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन नवंबर, 2017 में हुआ था। उन्होंने कहा कि इसे 2015 में निगमित किया गया और इसकी अखिल भारतीय बाजार में उपस्थिति है।
रोपेन ने कहा कि इसका मोबाइल एप्लिकेशन Google Play Store और Apple Store पर उपलब्ध है। इसे Google Play Store से 50 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया।
इसने कहा कि इसने अपनी स्थापना के बाद से अपने ग्राहकों के बीच Rapido चिह्नों के तहत जबरदस्त सद्भावना और प्रतिष्ठा को शामिल किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसने लगभग 500 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।
रोपेन ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राप्त 'Rapido' के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग करते हुए वर्तमान याचिकाएँ दायर कीं।
जस्टिस अमित बंसल ने पाया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिका पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इस प्रकार याचिकाओं में किए गए कथनों को स्वीकार किया।
“प्रतिवादी नंबर 1 ने वर्तमान याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जो दर्शाता है कि याचिकाओं में किए गए कथनों के जवाब के रूप में उनके पास गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाओं में किए गए कथनों को स्वीकार किया जाता है।”
न्यायालय ने पाया कि रोपेन, Rapido चिह्नों का पूर्व उपयोगकर्ता है। उन्होंने पाया कि आरोपित चिह्न रोपेन के चिह्नों के समान है और प्रतिस्पर्धी पक्षों के लक्षित उपभोक्ता समान हैं। इसने पाया कि याचिकाओं में ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट, यानी समान चिह्न, समान सामान/सेवाएँ और समान व्यापार चैनल संतुष्ट थे।
न्यायालय का विचार था कि आरोपित चिह्न उपभोक्ताओं के बीच भ्रम और धोखे का कारण बन सकता है। इसमें कहा गया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की साख और प्रतिष्ठा को बढ़ाने तथा Rapido के साथ खुद को जोड़ने के लिए बेईमानी से चिह्न को अपनाया।
इस प्रकार न्यायालय ने विवादित चिह्न का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया।
केस टाइटल: रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम निपुण गुप्ता एवं अन्य (सी.ओ. (कॉम.आई.पी.डी.-टीएम) 80/2024 आई.ए. 31622/2024 के साथ)