राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला खारिज होने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
Amir Ahmad
20 May 2025 1:15 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की याचिका पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया।
याचिका में निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि केस खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस रविंदर डुडेजा ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की और ट्रायल कोर्ट से डिजिटल रूप में रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया।
चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि थरूर ने एक मलयालम न्यूज चैनल 24 न्यूज पर झूठे और मानहानिपूर्ण आरोप लगाते हुए कहा था कि वह तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स को रिश्वत दे रहे हैं।
निचली अदालत ने 4 फरवरी को थरूर को समन जारी करने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया मानहानि के तत्व पूरे नहीं होते।
इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि इस इंटरव्यू के कारण उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई और 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मामले में उन्होंने स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाना भी मांगा।
टाइटल: डॉ. राजीव चंद्रशेखर बनाम डॉ. शशि थरूर

