बीना मोदी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, समझौते के बाद दर्ज हमला मामला हुआ रद्द

Amir Ahmad

27 April 2026 1:47 PM IST

  • बीना मोदी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, समझौते के बाद दर्ज हमला मामला हुआ रद्द

    दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगपति बीना मोदी, सीनियर एडवोकेट ललित भसीन और सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया। यह मामला गोदफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक समीर मोदी पर कथित हमले से जुड़ा था।

    जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह आदेश तब पारित किया, जब अदालत को बताया गया कि पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है और शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ली।

    समीर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि उन्होंने शिकायत वापस ले ली है। बीना मोदी भी वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में उपस्थित रहीं।

    इसके बाद अदालत ने बीना मोदी, ललित भसीन और बीना मोदी के निजी सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद की वह याचिका स्वीकार की, जिसमें समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की मांग की गई थी।

    दिल्ली पुलिस के अनुसार, 30 मई 2024 को समीर मोदी गोदफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यालय में बोर्ड बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। उनका आरोप था कि बीना मोदी के निर्देश पर सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें बोर्डरूम में प्रवेश से रोका और विरोध करने पर हमला किया।

    शिकायत में समीर मोदी ने कहा था कि हमले में उनकी दाहिनी तर्जनी उंगली टूट गई, जिसके लिए शल्य चिकित्सा कर स्क्रू और तार डालना पड़ा। मेडिकल रिपोर्ट में चोट को गंभीर बताया गया।

    समीर मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि घटना की जानकारी देने पर बीना मोदी ने उन्हें बैठने और बैठक जारी रहने देने को कहा जबकि ललित भसीन ने भी बैठक जारी रखने पर जोर दिया।

    हालांकि, अब पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले को समाप्त कर दिया।

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