दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को विदेश यात्रा की अनुमति दी

Amir Ahmad

12 Feb 2025 7:22 AM

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को विदेश यात्रा की अनुमति दी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को NDTV के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय को अगस्त में दुबई की यात्रा करने की अनुमति दी।

    जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि दोनों को कई मौकों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई है और दोनों ने न्यायिक आदेशों में उन पर लगाई गई शर्तों का पालन किया है।

    न्यायालय ने रॉय द्वारा 01 अगस्त से 07 अगस्त तक दुबई की यात्रा करने की अनुमति मांगने के लिए दायर नए आवेदन को स्वीकार कर लिया।

    न्यायालय ने कहा,

    "यह देखा गया है कि पिछले कई मौकों पर याचिकाकर्ताओं को यात्रा की अनुमति दी गई है। आवेदन में यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।"

    इसमें आगे कहा गया,

    "इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने पिछले आदेशों में इस न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया है। उक्त परिस्थितियों में इस न्यायालय को वर्तमान आवेदन को उन्हीं शर्तों [जैसा कि पिछले आदेशों में लगाया गया] के अधीन अनुमति देने में कोई बाधा नहीं दिखती। तदनुसार, यात्रा की अनुमति उन्हीं शर्तों के अधीन दी जाती है। आवेदन का निपटारा किया जाता है।”

    रॉय दंपत्ति ने अपनी याचिका में लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी, जिसे 02 जून, 2017 और 19 अगस्त, 2019 को दो FIR दर्ज किए जाने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने खोला था।

    केस टाइटल: डॉ. प्रणय रॉय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

    Next Story