दिल्ली पुलिस SI भर्ती: पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी, महिलाओं के लिए अलग नियम भेदभाव नहीं- हाईकोर्ट

Amir Ahmad

22 April 2026 4:34 PM IST

  • दिल्ली पुलिस SI भर्ती: पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी, महिलाओं के लिए अलग नियम भेदभाव नहीं- हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए वैध हल्के मोटर वाहन (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता सही है और महिलाओं के लिए इस शर्त का न होना भेदभाव नहीं माना जाएगा।

    जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिका खारिज करते हुए कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती अधिसूचना को वैध ठहराया।

    याचिकाकर्ता का तर्क था कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य करना जबकि महिला उम्मीदवारों पर यह शर्त लागू नहीं करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील अस्वीकार की।

    अदालत ने कहा कि यह अंतर भर्ती से जुड़े नियमों के प्रावधानों से उत्पन्न होता है। पुरुष SI (कार्यकारी) की भर्ती से संबंधित नियम में स्पष्ट रूप से वैध ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त दी गई, जबकि महिला SI के लिए ऐसे किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

    हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब यह अंतर विधिक नियमों में ही निहित है तो इसे भेदभाव नहीं कहा जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    “ऐसी स्थिति में अधिसूचना को भेदभावपूर्ण बताकर चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती।”

    अदालत ने यह भी कहा कि शारीरिक दक्षता और माप परीक्षण की तारीख तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है और इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती।

    मामले में याचिकाकर्ता के पास निर्धारित समय पर केवल लर्नर लाइसेंस था। इस पर अदालत ने कहा कि लर्नर लाइसेंस केवल सीखने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह नियमित ड्राइविंग लाइसेंस के बराबर नहीं होता।

    इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अयोग्यता को सही ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज की।

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