दिल्ली हाईकोर्ट ने PETA की याचिका पर ड्रग परीक्षण सुविधा के निरीक्षण का आदेश दिया

Amir Ahmad

17 Sept 2025 12:27 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने PETA की याचिका पर ड्रग परीक्षण सुविधा के निरीक्षण का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पशु कल्याण संगठन पेटा (PETA) की याचिका पर एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह टीम एक दवा परीक्षण सुविधा का निरीक्षण करेगी जहां बीगल कुत्तों और मिनी सूअरों सहित बड़े और छोटे जानवरों पर परीक्षण किए जाते हैं।

    पेटा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यह सुविधा जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा करती है खासकर बीगल कुत्तों के साथ। पेटा ने कहा कि जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति (CCSEA) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने पहले इन आरोपों की पुष्टि की थी। हालांकि, बाद में कोर्ट द्वारा नियुक्त एक अन्य निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पूरी तरह से विपरीत थी।

    जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि बाद का निरीक्षण विवादों में घिरा था क्योंकि इसमें नियुक्त स्थानीय आयुक्त पर हितों के टकराव के गंभीर आरोप लगे थे। कोर्ट ने एक नई टीम का गठन किया है जिसमें CCSEA के एक सदस्य, हैदराबाद के CCMB (सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी) के एक प्रमुख वैज्ञानिक और एक स्थानीय आयुक्त शामिल हैं।

    यह टीम निरीक्षण पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेटा और CCSEA को सौंपेगी। पेटा ने सुविधा का लाइसेंस रद्द करने और वहां रखे गए जानवरों के पुनर्वास की मांग की है।

    कोर्ट ने आदेश दिया है कि निरीक्षण रिपोर्ट मिलने पर CCSEA सुविधा में पाई गई किसी भी कमी का संज्ञान लेगा और कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित सुविधा (प्रतिवादी) को भी निरीक्षण रिपोर्ट और/या सीसीएससीए द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।

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