एक्टर ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल फैन पेजों को हटाने से किया इनकार
Amir Ahmad
15 Oct 2025 3:35 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टर ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले विभिन्न इंटरनेट और ई-कॉमर्स वेबसाइटों के कुछ लिंक्स और लिस्टिंग को हटाने का निर्देश दिया।
हालांकि, कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर के उन इंस्टाग्राम पेजों और फैन क्लबों के खिलाफ एकतरफा राहत (Ex-Parte Relief) देने से इनकार किया, जिन पर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उनके व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग करने का आरोप था। एक्टर ने अपनी याचिका में इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने टिप्पणी की कि एक्टर के फैन पेजों को वर्तमान चरण में नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उनमें व्यावसायीकरण का कोई तत्व नहीं है और न ही एक्टर के बारे में कोई मानहानिकारक बात कही गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने तर्क दिया कि ऋतिक रोशन की तस्वीरों और नाम का उपयोग बैग, कपड़े आदि जैसे व्यापारिक सामान बेचने के लिए मुनाफे के उद्देश्य से किया जा रहा था। यह भी दावा किया गया कि एक्टर के वीडियो का उपयोग अनधिकृत तरीके से डांस ट्यूटोरियल के लिए किया जा रहा था।
हालांकि कोर्ट ने डांस ट्यूटोरियल के संबंध में असहमति जताते हुए कहा,
"यह ऋतिक रोशन का एक गाना है, जिसका वे डांस ट्यूटोरियल के लिए उपयोग कर रहे होंगे। वे लोगों को सिखाने के लिए उस परफॉर्मेंस का उपयोग कर रहे हैं। यह कोई व्यावसायिक व्यापारिक सामान नहीं है। इस स्तर पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। कोई भी इसका उपयोग कर सकता है।"
एक्टर के व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के लिए फैन पेजों को हटाने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि किसी फैन पेज को जो गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एक्टर की छवि का उपयोग करता है तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि संबंधित व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाती।
कोर्ट ने कहा,
"हम एकतरफा चरण में फैन क्लबों को नहीं हटा सकते। इसे बाद के चरण के लिए रहने दें। मैं फैन पेजों को हटाने के लिए तैयार नहीं हूं। हम उनसे आपको BSI (Basic Subscriber Information) विवरण प्रदान करने के लिए कहेंगे। मैं व्यवसायीकरण, मोर्फ्ड, अश्लील सामग्री को समझता हूं लेकिन मैं फैन क्लब को हटाने की बात नहीं समझता इंस्टाग्राम का उपयोग केवल व्यावसायिक नहीं है। लोग इसे मनोरंजन और मन-बहलाव के लिए करते हैं। ये पेज आपके लिए बिल्कुल भी मानहानिकारक नहीं हैं।"
हालांकि कोर्ट एक्टर की AI सामग्री को हटाने पर सहमत हो गया।
एक्टर ने अपने नाम, आवाज, छवि, रूप और विभिन्न अन्य विशेषताओं सहित अपने व्यक्तित्व या प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। ऋतिक रोशन ने आरोप लगाया कि तीसरे पक्ष मौद्रिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व अधिकारों का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं।

