दिल्ली हाईकोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका, बिना अनुमति तस्वीरों और AI जनरेटेड कंटेंट पर अदालत सख्त

Amir Ahmad

9 Sept 2025 12:41 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका, बिना अनुमति तस्वीरों और AI जनरेटेड कंटेंट पर अदालत सख्त

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में उन्होंने विभिन्न वेबसाइट्स और संस्थाओं को उनकी तस्वीरें, छवि और व्यक्तित्व (पर्सनालिटी) का व्यावसायिक उपयोग करने से रोकने की मांग की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादी पक्षों के खिलाफ अंतरिम रोक आदेश पारित करेगी।

    यह याचिका जस्टिस तेजस कारिया की अदालत में सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी के माध्यम से दायर की गई। सेठी ने दलील दी कि एक्ट्रेस अपनी पब्लिसिटी राइटस और पर्सनालिटी राइट्स को सुरक्षित करना चाहती हैं, जिन्हें लगातार उल्लंघन किया जा रहा है।

    उन्होंने अदालत के समक्ष कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के स्क्रीनशॉट पेश करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें वॉलपेपर, फोटो, टी-शर्ट, कॉफी मग और अन्य वस्तुओं पर छापकर बेची जा रही हैं।

    सेठी ने आगे कहा कि कुछ प्लेटफॉर्म पर एक्ट्रेस की तस्वीरों को मॉर्फ कर प्रस्तुत किया गया, जिनमें कई AI से जनरेट की गईं अवास्तविक और अंतरंग तस्वीरें भी शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक्ट्रेस ने कभी भी इन तस्वीरों की अनुमति नहीं दी। इनका इस्तेमाल उनकी छवि को धूमिल करने तथा अनुचित आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ प्रतिवादी जॉन डो श्रेणी में आते हैं, जो पहचान से बाहर हैं और अवैध रूप से उनका नाम और तस्वीरें बेच रहे हैं।

    अदालत के समक्ष गूगल की ओर से पेश वकील ने कहा कि पूर्व में अंदाज़ अपना-अपना मामले में अदालत द्वारा दिए गए लिंक हटाए जा चुके हैं। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले में 151 URL चिह्नित किए गए। इन्हें तुरंत हटाना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने व्यापक प्रार्थना की। इसलिए प्रतिवादी संस्थाओं के खिलाफ अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आदेश अपलोड किया जाएगा और मौखिक रूप से संकेत दिया कि प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि एक्ट्रेस की अनुमति के बिना उनका नाम और चेहरा इस्तेमाल कर किसी भी तरह का आर्थिक लाभ उठाना अनुचित और अस्वीकार्य है।

    अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।

    केस टाइटल: Aishwarya Rai Bachchan बनाम Aishwaryaworld.com एवं अन्य

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