दिल्ली हाईकोर्ट ने Patanjali को Dabur के खिलाफ कथित मानहानिकारक विज्ञापन प्रसारित करने से रोका

Amir Ahmad

3 July 2025 12:33 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने Patanjali को Dabur के खिलाफ कथित मानहानिकारक विज्ञापन प्रसारित करने से रोका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड को अंतरिम राहत देते हुए पतंजलि आयुर्वेद को डाबर के उत्पादों के खिलाफ कथित रूप से मानहानिक (Disparaging) विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया।

    जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने डाबर की अंतरिम याचिकाओं को मंजूरी दी।

    बता दें, डाबर ने दिसंबर पिछले वर्ष दायर मुकदमे में दो अंतरिम निषेधाज्ञा (Injunction) याचिकाएं दाखिल की थीं। दूसरी याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि समन जारी होने के बाद एक सप्ताह के भीतर पतंजलि ने डाबर के उत्पाद को लक्ष्य बनाते हुए 6,182 विज्ञापन प्रसारित किए।

    डाबर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने तर्क दिया कि पतंजलि ने अपने उत्पाद में 51 से अधिक जड़ी-बूटियों के उपयोग का दावा किया, जबकि वास्तव में केवल 47 जड़ी-बूटियों का प्रयोग किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पतंजलि के उत्पाद में पारा (mercury) का इस्तेमाल किया गया, जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है।

    उन्होंने आगे कहा कि पतंजलि के विज्ञापन में डाबर के 40 जड़ी-बूटियों से बने उत्पाद को "साधारण" बताया गया, जिससे यह संदेश गया कि पतंजलि ही शास्त्रों का पालन करता है और डाबर नहीं।

    वहीं, पतंजलि की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने सेठी के सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनके उत्पाद में प्रयुक्त सभी सामग्री स्वीकृत फार्मूले के अनुसार हैं और मानव उपभोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं।

    यह मामला अब 14 जुलाई को रजिस्ट्रार पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

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