सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी करे केंद्र सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया तीन महीने का समय
Amir Ahmad
17 Dec 2025 4:28 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से अदालतों में पेश होने वाले वकीलों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करने हेतु तीन महीने का समय दिया। अदालत ने यह निर्देश एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिया।
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ विषाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए किए गए वकीलों के पैनल गठन को चुनौती दी गई।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी और वकीलों के पैनल निर्धारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में उचित निर्णय लेगी।
खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह इस याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में माने और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए व्यक्तिगत तथ्यों पर विचार करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की शिकायतों पर केंद्र सरकार द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।
अदालत ने विशेष रूप से कहा कि सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए जाने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में न्यायालय ने केंद्र सरकार को तीन महीने की अवधि प्रदान करते हुए कहा कि इस समय-सीमा के भीतर वह निर्णय लेकर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करे।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों या दावों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

