दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए सांसद इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की याचिका पर NIA से जवाब मांगा
Amir Ahmad
12 March 2025 7:26 AM

जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और UAPA के तहत दर्ज आतंकवाद वित्तपोषण मामले में उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
राशिद ने संसद के चल रहे सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 18 मार्च को तय की।
राशिद ने 10 मार्च को उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार करने वाले विशेष NIA अदालत के आदेश को चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट में उन्होंने इस आधार पर राहत मांगी कि उन्हें सांसद होने के नाते अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए सत्र में भाग लेने की आवश्यकता है।
राशिद की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन पेश हुए और कहा कि संसद का मौजूदा सत्र 04 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उन्हें पिछले सत्र में भाग लेने के लिए अदालत ने दो दिनों की कस्टडी पैरोल दी थी।
दूसरी ओर NIA की ओर से पेश वकील अक्षय मलिक ने कहा कि राशिद को पहले राहत अलग परिस्थितियों के मद्देनजर दी गई, क्योंकि कोई नामित एनआईए अदालत नहीं थी, जो अब स्थिति नहीं है।
पीठ ने कहा,
"नोटिस जारी करें। अपील पर अगर कोई आपत्ति है तो उसे सोमवार को अदालत के समक्ष रखा जाए। मंगलवार को विचार के लिए सूचीबद्ध करें।"
फरवरी में हाईकोर्ट के एकल जज ने राशिद को संसद में भाग लेने के लिए दो दिनों की हिरासत पैरोल दी थी। बाद में अदालत ने विशेष NIA अदालत से राशिद की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा था।
इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने अब उन्हें हिरासत पैरोल देने से इनकार करते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका पर 19 मार्च को आदेश सूचीबद्ध किया। राशिद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
राशिद 2019 से जेल में हैं, जब कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा उन पर आरोप लगाए गए।टाइटल: अब्दुल रशीद शेख बनाम NIA