दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद में उपस्थित होने के खर्च के खिलाफ सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

Amir Ahmad

25 July 2025 11:51 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद में उपस्थित होने के खर्च के खिलाफ सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

    जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद में उपस्थित रहने के लिए हिरासत पैरोल देते समय निचली अदालत द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी।

    जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने राशिद की याचिका पर नोटिस जारी किया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा।

    राशिद की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने दलील दी कि सांसद पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 17 लाख रुपये का भार डाला गया।

    उन्होंने कहा कि राशिद को पहले भी संसद में उपस्थित होने की अनुमति दी गई और भारी खर्च के कारण वह सत्र में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उन्हें हर दिन नुकसान हो रहा है।

    अदालत ने NIA को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिस दिन कथित आतंकवाद वित्तपोषण मामले में राशिद की नियमित जमानत भी सूचीबद्ध है।

    राशिद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और 2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    राशिद 2019 से जेल में हैं, जब NIA ने उन पर कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए।

    केस टाइटल: अब्दुल राशिद शेख बनाम एनआईए

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