दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA मामले में आरोप तय करने के खिलाफ सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

Amir Ahmad

31 July 2025 1:07 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA मामले में आरोप तय करने के खिलाफ सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा दायर एक याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा, जिसमें UAPA के तहत दर्ज आतंकवाद वित्तपोषण मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई।

    जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने निचली अदालत का रिकॉर्ड मंगवाया और याचिका को 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    संदर्भ के लिए यह याचिका शुरू में मई में एक समन्वय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई, जब केवल अपील दायर करने में देरी के पहलू पर नोटिस जारी किया गया था।

    उसके बाद समन्वय पीठ ने राशिद की नियमित ज़मानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया था।

    राशिद की उस याचिका को भी अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसमें 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद में उपस्थित होने के लिए उन्हें हिरासत में पैरोल देते समय निचली अदालत द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी गई थी। दूसरी ओर, राशिद ने संसद में उपस्थित होने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी है।

    इसके अलावा राशिद की वह याचिका भी सूचीबद्ध थी, जिसमें उन्होंने 25 मार्च को खंडपीठ द्वारा पारित उस आदेश में संशोधन की मांग की थी। इसमें उन्हें संसदीय सत्र में भाग लेने के लिए जेल अधिकारियों के पास लगभग 4 लाख जमा करने को कहा गया था।

    न्यायालय का मानना था कि जिस पीठ ने शर्तें लगाई थीं, वही याचिकाओं पर सुनवाई कर रही होगी। इसलिए दोनों याचिकाओं को चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

    गौरतलब है कि समन्वय पीठ में जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी शामिल थे। जस्टिस सिंह का अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण हो गया।

    राशिद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और 2017 के आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    राशिद 2019 से जेल में हैं, जब NIA ने कथित आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत उन पर आरोप लगाए थे।

    टाइटल: अब्दुल रशीद शेख बनाम एनआईए

    Next Story