NGO के नाम पर याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, जांच के दिए आदेश

Amir Ahmad

14 Oct 2025 11:59 AM IST

  • NGO के नाम पर याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, जांच के दिए आदेश

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को गैर-सरकारी संगठन (NGO) की ओर से अनधिकृत रूप से रिट याचिका दायर करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। यह याचिका शहर के जामिया नगर इलाके में कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर की गई।

    आरोपी व्यक्ति ने याचिका दायर करने के लिए स्पष्ट रूप से NGO के लेटर हेड का दुरुपयोग किया। हालांकि बाद में NGO के प्रमुख कोर्ट में उपस्थित हुए और कोर्ट को बताया कि उस व्यक्ति का NGO से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने NGO के नाम पर दायर की गई याचिका को वापस लेने की मांग की।

    इस बीच MCD की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि संबंधित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई और कोर्ट के समक्ष पेश की गई तस्वीरों में आंशिक तोड़फोड़ दिखाई दी।

    इस पर जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए सख्त टिप्पणी की,

    “स्पष्ट रूप से जब एक अनधिकृत व्यक्ति अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इस प्रकृति की याचिका दायर करता है तो यह आचरण न केवल धोखाधड़ीपूर्ण है बल्कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।”

    पीठ ने कहा कि कोर्ट न्याय प्रदान करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं लेकिन जब कोर्ट की इस गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग पार्टियों द्वारा अपने व्यक्तिगत और गैरकानूनी लाभ के लिए और छिपे हुए गलत इरादों से किया जाता है तो न्यायालयों को ऐसे बेईमान व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है।

    कोर्ट ने कहा,

    “वर्तमान मामले में एक NGO के नाम का उपयोग करके याचिका दायर करना, जबकि याचिकाकर्ता का उस NGO से कोई सरोकार नहीं है और उसे NGO द्वारा अपने नाम पर कोई याचिका दायर करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया, यह एक घोर दुष्कर्म और कदाचार है जिसे हल्के ढंग से माफ या छोड़ा नहीं जा सकता।”

    तदनुसार कोर्ट ने याचिकाकर्ता फरीद अली पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

    कोर्ट ने संबंधित उपायुक्त पुलिस (DCP) को इस मामले की जांच करने और अली के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

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