जिला आयोगों में तीन महीने के भीतर महिला शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

Amir Ahmad

6 April 2024 7:42 AM GMT

  • जिला आयोगों में तीन महीने के भीतर महिला शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

    दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला आयोगों में तीन महीने के भीतर महिला शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बिना किसी दबाव के बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

    अदालत ने कहा,

    "यह बताने की जरूरत नहीं है कि राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग GNCTD के साथ समन्वय करेगा।"

    जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए बयानों या आश्वासनों और वचनों को स्वीकार कर लिया और उसे इसके लिए बाध्य माना।

    इसने दिल्ली सरकार को चार सप्ताह के भीतर मामले में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को तय की।

    अदालत पिछले साल शुरू किए गए एक स्वप्रेरणा मामले सहित कई याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जो उपभोक्ता मंचों में सुविधाओं और रिक्तियों के मुद्दे से संबंधित है।

    एनजीओ डिग्निटी रिस्टोरेशन एंड ग्रिवांस सेटलमेंट एसोसिएशन (DRGSA), संग्राम सिंह कोचर और वेद प्रकाश अग्रवाल आदि ने याचिकाएं दायर कीं।

    याचिकाकर्ता संगम सिंह कोचर ने दावा किया कि दिल्ली में उपभोक्ता अदालतों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं और उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है।

    अदालत ने पहले शहर के अधिकारियों से कहा कि वे प्रत्येक उपभोक्ता मंच के बारे में जिलावार विवरण देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।

    इसने यह भी कहा कि विवरण में उपभोक्ता मंचों के सदस्यों के स्वीकृत पदों की नंबर, आज की तिथि तक वास्तविक पदधारी, प्रत्येक मंच के सहायक कर्मचारियों की स्वीकृत नंबर और उसकी वास्तविक नंबर शामिल होनी चाहिए।

    केस टाइटल: एस बी त्रिपाठी बनाम इमरान खान और अन्य संबंधित मामले

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