गैर-वंशानुगत पद धारण करने से प्राप्त अधिकार, व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

Amir Ahmad

1 Jun 2024 11:55 AM GMT

  • गैर-वंशानुगत पद धारण करने से प्राप्त अधिकार, व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

    दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा की एकल पीठ ने रेव. जॉन एच. कैलेब बनाम दिल्ली डायोसिस-सीएनआई एवं अन्य के मामले में सिविल पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि गैर-वंशानुगत पद धारण करने के कारण उत्पन्न होने वाला व्यक्तिगत अधिकार संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है तथा हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं है।

    मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य

    रेवरेंड जॉन एच. कैलेब (मूल वादी) को 12 मई, 1997 को ग्रीन पार्क फ्री चर्च में निवासी पुजारी के रूप में सेवा करने के लिए ट्रांसफर किया गया तथा उन्हें चर्च के पादरीगृह में आवास प्रदान किया गया। वह मार्च 2001 में रिटायर हो गए लेकिन मई 2018 तक तदर्थ आधार पर सेवा और निवास करना जारी रखा। 14 मई, 2018 को रेवरेंड कालेब को सूचित किया गया कि उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। उन्हें नए पादरी के लिए रास्ता बनाने के लिए चर्च परिसर खाली करने के लिए कहा गया। वैकल्पिक आवास के अनुरोध के बावजूद उन्हें जनवरी 2019 तक खाली करने का निर्देश दिया गया। रेवरेंड कालेब ने 27 अक्टूबर, 2018 को एक मुकदमा दायर किया, जिसमें बेदखली के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और यह घोषणा की गई कि ग्रीन पार्क फ्री चर्च दिल्ली-सीएनआई के नियंत्रण के सूबा से स्वतंत्र है।

    मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, रेवरेंड कालेब के बेटे, दीपक मार्टिन कालेब (प्रतिवादी) ने 30 अगस्त, 2021 को रेवरेंड कालेब के निधन के बाद वादी के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए आवेदन दायर किया। इससे व्यथित होकर दिल्ली के डायोसीज़ (याचिकाकर्ता) ने इस पुनर्विचार याचिका के तहत ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रेवरेंड कैलेब की मृत्यु के बाद मुकदमा समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि कानून के स्थापित प्रस्ताव को बताते हुए मुकदमा करने का अधिकार जीवित नहीं रहता-

    "व्यक्तिगत कार्रवाई व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है, अधिकतम कार्रवाई व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के लिए मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है।”

    याचिकाकर्ता ने विशिष्ट राहत अधिनियम 1964 की धारा 38 का भी उल्लेख किया और इस तथ्य पर जोर दिया कि निषेधाज्ञा राहत के लिए किसी को यह दिखाना आवश्यक है कि वे उस अधिकार के हकदार कैसे हैं और मृतक वादी के स्थान पर प्रतिवादी को मुकदमे में प्रतिस्थापित होने का अधिकार कैसे है। उन्होंने तर्क दिया कि परिसर में केवल एक कार्यकारी पुजारी का ही कब्जा होना चाहिए क्योंकि मुकदमा रेवरेंड कैलेब का व्यक्तिगत था, इसलिए इसे उनके बेटे द्वारा जारी नहीं रखा जा सकता था।

    दूसरी ओर प्रतिवादी ने कहा कि मुकदमा करने का अधिकार अभी भी कायम है इस बात पर जोर देते हुए कि संपत्ति पर उसके कब्जे को गैरकानूनी तरीके से बेदखल किए जाने से बचाया जाना चाहिए।

    न्यायालय के निष्कर्ष

    मुख्य मुद्दा यह था कि क्या वादी की मृत्यु के बाद भी मुकदमा करने का अधिकार कायम रहा। न्यायालय ने मुख्य रूप से पूरन सिंह बनाम पंजाब राज्य पर भरोसा किया

    जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि अधिकार को व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है जो संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है और कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर नहीं होता है तो यह मुकदमे का अंत है।

    विशेष रूप से इस मामले में मृतक वादी की धार्मिक पुजारी के रूप में नियुक्ति और अधिकार साथ ही उसके कर्तव्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की गई सुविधा का आकस्मिक लाभ, व्यक्तिगत और गैर-हस्तांतरणीय था। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी यानी मृतक के बेटे को चर्च का धार्मिक पुजारी बनने का न तो कोई अधिकार है और न ही वह हकदार है और वह चर्च के मामलों का प्रबंधन करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता है।

    परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तिगत अधिकार और कार्य व्यक्ति की मृत्यु पर समाप्त हो जाते हैं और उनके कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों पर नहीं आते जिससे मुकदमा समाप्त हो जाता है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा करने का अधिकार जीवित नहीं रह गया क्योंकि कानूनी अधिकार और दावे मृतक वादी के व्यक्तिगत थे और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर नहीं हुए।

    परिणामस्वरूप वादी की मृत्यु पर मुकदमा समाप्त हो गया और उसके बेटे द्वारा इसे जारी नहीं रखा जा सका।

    उपर्युक्त अवलोकन के साथ न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी और सीपीसी के आदेश XXII नियम 3 के तहत प्रतिवादी के आवेदन को अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल- रेवड. जॉन एच. कैलेब बनाम दिल्ली का सूबा-सी.एन.आई. और अन्य।

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