बिरकेनस्टॉक को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जॉन डो आदेश जारी – नकली माल की जांच के लिए लोक आयुक्तों की नियुक्ति
Amir Ahmad
8 July 2025 12:52 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर फुटवियर ब्रांड बिरकेनस्टॉक के पक्ष में जॉन डो आदेश (John Doe Order) पारित करते हुए नकली उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों और वितरकों के ठिकानों की जांच के लिए लोक आयुक्तों (Local Commissioners) की नियुक्ति का आदेश दिया।
जस्टिस सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने प्रतिवादी दुकानदारों, वितरकों, विक्रेताओं, आयातकों, निर्यातकों और फ्रेंचाइज़ियों को Birkenstock ट्रेडमार्क या उसके ट्रेड ड्रेस के तहत किसी भी उत्पाद को बेचने प्रचारित करने या व्यवसाय में लाने से अंतरिम रूप से रोक दिया।
यह आदेश बिरकेनस्टॉक द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर दर्ज मुकदमे में अंतरिम राहत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया गया।
कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद बिरकेनस्टॉक के सस्ते नकली संस्करण जैसे हैं और उनके बीच अंतर कर पाना लगभग असंभव है।
कोर्ट ने माना कि पहली नजर में बिरकेनस्टॉक को इस मामले में निषेधाज्ञा (Injunction) का अधिकार है। यदि कंपनी को सुरक्षा नहीं दी गई तो इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि नकली और उल्लंघन करने वाले माल को संरक्षित करने के लिए यह जरूरी है कि लोक आयुक्त प्रतिवादियों के परिसरों पर जाएं और निरीक्षण करें। इसमें जॉन डो (पहचान अज्ञात) प्रतिवादी भी शामिल हैं।
टाइटल: Birkenstock IP GmbH बनाम अशोक कुमार (John Does) व अन्य

