कालकाजी मंदिर में बिना अनुमति के कोई जागरण या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा: दुर्घटना में महिला की मौत के बाद दिल्ली हाइकोर्ट

Amir Ahmad

24 Feb 2024 1:07 PM GMT

  • कालकाजी मंदिर में बिना अनुमति के कोई जागरण या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा: दुर्घटना में महिला की मौत के बाद दिल्ली हाइकोर्ट

    दिल्ली हाइकोर्ट ने आदेश दिया कि शहर के कालकाजी मंदिर के परिसर में प्रशासक की अनुमति के बिना कोई जागरण या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया और मंदिर का पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण दिया गया।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने हाल ही की एक घटना पर ध्यान दिया, जहां 27 जनवरी को मंदिर में जागरण के दौरान मंच गिरने से कई लोग घायल हो गए और महिला की मौत हो गई।

    जागरण कार्यक्रम का आयोजन सेवादार मित्र मंडल संगठन के सदस्य बताए गए दो व्यक्तियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गायक बी प्राक को भी गाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

    अदालत ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर का संपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण और प्रशासन केवल प्रशासक की देखरेख में होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति, समाज या इकाई के नियंत्रण में।

    अदालत ने कहा,

    “उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि महंत की स्थिति यह है कि वह प्रशासनिक निर्णय लेने या परिसर में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों को कोई अनुमति देने के लिए अधिकृत नहीं है। कालकाजी मंदिर का परिसर जनता के उपयोग के लिए है। कोई भी व्यक्ति या संस्था उक्त परिसर के किसी भी हिस्से पर विशेष नियंत्रण नहीं रख सकता।”

    इसमें कहा गया कि प्रशासक नियुक्त किया गया और उसे मंदिर का पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण दिया गया। किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता होगी।

    इसके अलावा अदालत ने प्रशासक को मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

    जस्टिस सिंह ने आगे कहा कि पूरे मंदिर का उपयोग भक्तों के कल्याण के उद्देश्य से किया जाना है। ऐसे भक्तों की सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा के लिए पुनर्विकास कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    अदालत मंदिर परिसर के पुनर्विकास से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसने पहले फैसला सुनाया कि धर्मशालाओं और पुजारियों के रहने वाले मंदिर परिसर में रहने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

    इसने दिल्ली पुलिस को मंदिर परिसर में मौजूद झुग्गियों और धर्मशालाओं में अनधिकृत रहने वालों को बेदखल करने के लिए आगे बढ़ने का भी निर्देश दिया।

    बाद में सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गियों और धर्मशालाओं के कथित अनधिकृत कब्जेदारों को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

    इससे पहले न्यायालय ने मंदिर के प्रशासन और रखरखाव के साथ-साथ मंदिर के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बारीदारों के बीच बाड़ी अधिकारों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कई निर्देश दिए।

    केस टाइटल- नीता भारद्वाज और अन्य बनाम कमलेश शर्मा

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