दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

8 July 2024 7:28 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं। उक्त याचिका में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मीटिंग की अनुमति मांगी गई।

    जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पांच दिनों के भीतर जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय की।

    सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि वकीलों के साथ अतिरिक्त मीटिंग का अनुरोध किसी भी तरह से पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता।

    ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन के हस्तक्षेप के बाद गुप्ता ने कहा कि यह मामला केजरीवाल और जेल के बीच का है और केंद्रीय जांच एजेंसी कुछ नहीं कह सकती।

    गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल पर वर्तमान में 35 मामले लंबित हैं। इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो और अतिरिक्त मीटिंग चाहते हैं।

    केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकातों के लिए उनका आवेदन खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के 01 जुलाई के आदेश को चुनौती दी।

    केजरीवाल कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

    मुख्यमंत्री को 26 जून को तीन दिनों के लिए CBI हिरासत में भेज दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता।

    बाद में 29 जून को केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    जस्टिस कृष्णा ने हाल ही में CBI की गिरफ्तारी और तीन दिनों की पुलिस हिरासत रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया। CBI मामले में जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया। दोनों मामलों की सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई।

    जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री से पूछताछ की, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

    केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। यह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा PMLA मामले में मुख्यमंत्री को दी गई जमानत पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद हुआ।

    अदालत की अनुमति के बाद CBI ने 26 जून को अदालत में केजरीवाल से पूछताछ की और फिर मामले में औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।

    केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम दिल्ली कारागार विभाग और अन्य।

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