दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

Amir Ahmad

12 Aug 2024 8:23 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

    दिल्ली IAS ने सोमवार को पूर्व प्रोबेशनर IAS अधिकारी पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और मिथ्याकरण करने का आरोप है।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस और UPSC से जवाब मांगा।

    कोर्ट ने कहा,

    “नोटिस जारी करे वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अगस्त को सूचीबद्ध करें। पूरक सूची में 21 को शामिल किया गया।"

    हालांकि, अदालत ने आदेश दिया कि खेडकर जांच में सहयोग करेंगी। खेडकर को 01 अगस्त को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार किया।

    जस्टिस प्रसाद ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि खेडकर की हिरासत की आवश्यकता क्यों है, जबकि पूरी घटना में कोई और शामिल नहीं है और सब कुछ उसने अकेले ही किया।

    अदालत ने पूछा,

    "आपको उसकी हिरासत की आवश्यकता क्यों है? मामला यह है कि उसने आवेदन पत्र में गलत बयान दिया। अगर यह केवल उसका आवेदन है तो पूरे प्रकरण में किसी और के शामिल होने का सवाल ही कहां उठता है, जिसके लिए उसे हिरासत की आवश्यकता होगी?"

    UPSC (शिकायतकर्ता) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक ने खेडकर को मास्टरमाइंड कहा और कहा कि जिस तरह से वह सिस्टम में शामिल हुई है। उससे पता चलता है कि वह कितनी प्रभावशाली है। अदालत ने टिप्पणी की कि खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश में एक पैरा को छोड़कर इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कि उसे राहत देने से इनकार करने के लिए उसकी हिरासत की आवश्यकता क्यों थी।

    जस्टिस प्रसाद ने टिप्पणी की,

    "समस्या यह है कि कभी-कभी हम गुण-दोष पर बहस में इतने उलझ जाते हैं कि हम उस तथ्य को भूल जाते हैं, जिसके लिए आवेदन दायर किया गया।"

    उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट खेडकर द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराध से पूरी तरह से हैरान है न कि इस बात से कि जमानत क्यों दी जानी चाहिए या नहीं। 31 जुलाई को UPSC ने उनकी उम्मीदवारी रद्द की। उन्हें आयोग की सभी भावी परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया।

    UPSC के अनुसार उन्हें सिविल सेवा परीक्षा-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया गया। पिछले सप्ताह समन्वय पीठ ने खेडकर की याचिका का निपटारा किया था, जिसमें UPSC द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया था कि वह उन्हें दो दिनों के भीतर रद्द करने के आधिकारिक आदेश से अवगत कराएंगे।

    उन्होंने UPSC द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आयोग द्वारा उन्हें आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया। उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए निचली अदालत ने जांच एजेंसी को मामले में जांच का दायरा बढ़ाने और पूरी निष्पक्षता से जांच करने का निर्देश दिया।

    निचली अदालत ने जांच एजेंसी को यह भी निर्देश दिया कि वह अतीत में अनुशंसित उन उम्मीदवारों का पता लगाए, जिन्होंने अनुमेय सीमा से अधिक लाभ उठाया और जिन्होंने OBC श्रेणी के तहत या बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के तहत लाभ प्राप्त किया, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे।

    खेडकर जून में अपने प्रोबेशनरी प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में पुणे कलेक्ट्रेट में शामिल हुईं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सीएसई पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PWBD) के तहत कोटा का दुरुपयोग किया।

    इस मामले में UPSC ने खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उनका चयन रद्द करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक दिया गया। UPSC द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयान के अनुसार, खेडकर के दुराचार की विस्तृत और गहन जांच से पता चला कि उसने अपना नाम बदलकर अपनी पहचान को गलत बताते हुए" परीक्षा नियमों के तहत अनुमेय सीमा से परे धोखाधड़ी से प्रयास किए।

    बयान में यह भी कहा गया कि खेडकर ने अपने पिता और माता के नाम के साथ-साथ अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और पता भी बदल दिया।

    केस टाइटल- पूजा खेडकर बनाम राज्य

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