दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI नेता को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

Amir Ahmad

16 May 2025 12:43 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI नेता को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA) के तहत आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेता ए.एस. इस्माइल को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस्माइल की स्वास्थ्य स्थिति में अब काफी सुधार हो चुका है।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने 13 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ इस्माइल की अपील खारिज कर दी।

    कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि डॉक्टरों द्वारा सुझाया गया इलाज, जैसे नियमित फिजियोथेरेपी और ब्लड प्रेशर की निगरानी को जारी रखा जाए।

    साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इस्माइल को हर महीने एक बार एम्स (AIIMS) ले जाया जाए ताकि उनकी हालत की निगरानी की जा सके।

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का आरोप है कि इस्माइल मासूम मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसाने और भारत सरकार व अन्य संगठनों के नेताओं के खिलाफ भड़काने की साजिश में शामिल थे, जो भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना के खिलाफ हैं।

    NIA ने यह भी आरोप लगाया कि इस्माइल देश में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और भारत की अखंडता व संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे।

    न्यायिक आदेश के तहत AIIMS में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था ताकि इस्माइल की स्वास्थ्य स्थिति की जांच की जा सके।

    कोर्ट ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि अब उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है और वर्तमान में उन्हें केवल हल्की चेहरे की असमानता है।

    कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि AIIMS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस्माइल के दाहिनी ओर की कमजोरी में सुधार हुआ है, वे सहारे से चल सकते हैं और अब व्हीलचेयर पर निर्भर नहीं हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    “अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। राज्य ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में NIA की इस दलील को स्वीकार किया कि अभियुक्त के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अभियुक्त को जेल में उचित इलाज मिल रहा है और वह सुधार की स्थिति में है।”

    अंत में कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस्माइल को जेल में सही इलाज मिल रहा है और उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जमानत न मिलने से और बिगड़ जाए।

    टाइटल: ए.एस. इस्माइल बनाम NIA

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