इंजीनियर राशिद को बीमार पिता से मिलने की अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा में AIIMS जाने दिया

Amir Ahmad

5 May 2026 3:51 PM IST

  • इंजीनियर राशिद को बीमार पिता से मिलने की अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा में AIIMS जाने दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को उनके बीमार पिता से मिलने की अनुमति देते हुए अपने पूर्व अंतरिम जमानत आदेश में संशोधन किया। अदालत ने उन्हें 10 मई तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नई दिल्ली स्थित AIIMS में पिता से मिलने की इजाजत दी।

    जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने यह आदेश उस आवेदन पर पारित किया, जिसमें राशिद ने बताया था कि उनके पिता को श्रीनगर से स्थानांतरित कर AIIMS नई दिल्ली में भर्ती कराया गया।

    इससे पहले 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने राशिद को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी लेकिन उस आदेश के तहत उन्हें केवल श्रीनगर में रहने की अनुमति थी।

    सुनवाई के दौरान राशिद की ओर से दिल्ली में किराये के मकान का पता प्रस्तुत किया गया, पर अदालत ने कहा कि इस स्तर पर उस पते का सत्यापन कराना संभव नहीं है, विशेषकर जब वह उनके किसी रिश्तेदार या परिचित का पता नहीं है।

    अदालत ने कहा कि चूंकि पूर्व आदेश का उद्देश्य राशिद को अपने पिता के साथ समय बिताने की अनुमति देना था, इसलिए आदेश में संशोधन कर उन्हें प्रतिदिन जेल से पुलिस अभिरक्षा में एम्स ले जाने की अनुमति दी जाती है।

    हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राशिद के साथ सादे कपड़ों में कम से कम दो पुलिसकर्मी रहेंगे जो अस्पताल के वार्ड के बाहर तैनात रहेंगे।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि शेष सभी पूर्व शर्तें यथावत रहेंगी और निर्धारित समय समाप्त होने के बाद राशिद पुनः जेल में ही रहेंगे।

    गौरतलब है कि राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत आतंक वित्तपोषण मामले में कार्यवाही चल रही है।

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