दिल्ली हाइकोर्ट ने यूक्रेनी महिला को 5 साल के बच्चे के साथ भारत छोड़ने की इजाज़त दी
Amir Ahmad
19 March 2024 4:22 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने पूर्व पति द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसने यूक्रेन के नागरिक अपने 5 वर्षीय नाबालिग बच्चे की कस्टडी की मांग करने वाली उसकी संरक्षकता याचिका खारिज कर दी थी।
जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में शत्रुता के बावजूद मां और उसके भाई-बहनों, जो कि यूक्रेन के नागरिक हैं, उनके साथ रहना बच्चे के सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि यह नाबालिग को सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा।
कोर्ट ने कहा,
“तदनुसार मामले पर समग्र दृष्टिकोण रखते हुए हम विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
खंडपीठ ने कहा,
“परिणामस्वरूप प्रतिवादी नंबर 1 नाबालिग बच्चे के साथ भारत छोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा।”
दोनों पक्षकारों ने 2000 में शादी की थी। मई, 2021 में यूक्रेन में अदालती डिक्री के माध्यम से शादी समाप्त कर दी गई। बाद में उस व्यक्ति को मुलाक़ात का अधिकार दिया गया। पांच साल के नाबालिग बेटे के अलावा 2002 में नाबालिग लड़की का भी जन्म हुआ।
महिला ने दावा किया कि उसका पूर्व पति 2022 में नाबालिग बेटे को घुमाने के लिए ले गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका मामला यह है कि उसे पता चला कि वह नाबालिग बच्चे के साथ सीमा पार कर रोमानिया से भारत भाग गया।
उसकी हेबियस कॉर्पस याचिका का निपटारा पिछले साल अक्टूबर में समन्वय पीठ द्वारा किया गया, जिसमें व्यक्ति को नाबालिग बच्चे के संबंध में अंतरिम कस्टडी या मुलाक़ात के अधिकार के लिए फैमिली कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई। फैमिली कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में उनकी संरक्षकता याचिका खारिज की।
अपील खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि बच्चे का सामान्य निवास स्थान यूक्रेन है और कहा कि नाबालिग ने मां के साथ रहना चाह रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि 01 सितंबर 2023 को कुछ समय पहले यूक्रेन के विन्नित्सिया में हवाई हमला हुआ था। इसमें आगे कहा गया कि अक्टूबर, 2022 में कीव में भारतीय दूतावास द्वारा जारी सलाह के अनुसार , "भारतीय नागरिकों" को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया था।
अदालत ने कहा,
"हालांकि, ये सलाह प्रतिवादी नंबर 1 और नाबालिग बच्चे पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वे दोनों यूक्रेन के नागरिक हैं।"
इसमें कहा गया कि उस व्यक्ति के पास नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं और उसने वित्तीय संकट के कारण मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 1,50,000 रुपये जमा करने में भी असमर्थता जताई।
कहा गया,
“योग्यता के आधार पर भी हमें नहीं लगता कि यह नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा, जो वर्तमान में पांच साल का है, उसे उसकी मां (प्रतिवादी नंबर 1) और उसकी बड़ी बहन जो कि घर में रह रही हैं, से अलग किया जाए। फ़ैमिली कोर्ट ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय 17 नवंबर, 2023 को नाबालिग बच्चे से बातचीत की थी, जिसने प्रतिवादी नंबर 1 के साथ यूक्रेन वापस जाने की इच्छा व्यक्त की थी। उसने कहा था कि वह अपीलकर्ता और परिवार के सदस्य उसके साथ बात नहीं करना चाहता।”
केस टाइटल- अखिलेश कुमार गुप्ता बनाम एम.एस. गुप्ता स्निझाना ग्रिगोरिवना और अन्य