दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
Amir Ahmad
29 Aug 2025 2:18 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिकेटर और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनकी फाउंडेशन और सदस्यों की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण और बिना लाइसेंस वितरण के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गंभीर की ओर से वकील जेइ अनंत देहद्राई और राज्य की ओर से ड्रग्स कंट्रोल विभाग के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
2021 में गौतम गंभीर फाउंडेशन, गौतम गंभीर, उनकी मां सीमा गंभीर और पत्नी नताशा गंभीर ने याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश और आपराधिक शिकायत को चुनौती दी थी।
सितंबर, 2021 में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
हाल ही में गंभीर और अन्य ने एक नई अर्जी दाखिल की, जिसमें 9 अप्रैल को जस्टिस कृष्णा द्वारा पारित आदेश। इसमें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक हटाई गई, को वापस लेने की मांग की गई।
दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने फाउंडेशन, इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया।
इसके अलावा, आम आदमी पार्टी (AAP) के तत्कालीन विधायक प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी इसी तरह के आरोपों में अभियोजन शुरू किया गया।
जांच टीम ने गंभीर और एएपी विधायकों के खिलाफ दवाओं के कथित भंडारण और फ्री मेडिकल कैंप के दौरान अवैध रूप से COVID-19 दवाओं के वितरण को लेकर आरोपों की जांच की थी।
केस टाइटल: गौतम गंभीर फाउंडेशन एवं अन्य बनाम राज्य

