दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में Veerji मलाई चाप वाले रेस्टोरेंट को 5 लाख का मुआवजा दिलाया
Amir Ahmad
23 July 2025 1:14 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर वीरजी मलाई चाप वाले' रेस्टोरेंट के पक्ष में 5 लाख का हर्जाना और खर्च देने का आदेश दिया। यह आदेश रेस्टोरेंट द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में दिया गया जो देशभर के विभिन्न भोजनालयों और फूड डिलीवरी जॉइंट्स के खिलाफ था।
इनमें से एक प्रतिवादी भोजनालय के साथ मामला सुलझा लिया गया लेकिन जस्टिस अमित बंसल ने पाया कि बाकी पांच फूड जॉइंट्स कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को “अनुचित आचरण” मानते हुए उनके खिलाफ हर्जाना और खर्च लगाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा,
“उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट वादी के पक्ष में 5,00,000 की क्षतिपूर्ति और खर्च का आदेश देती है। प्रतिवादी नंबर 2 से 6 में से प्रत्येक को वादी को 1,00,000 की राशि चुकानी होगी।”
ये पांच प्रतिवादी रेस्टोरेंट दिल्ली, रायपुर, उत्तर प्रदेश और हरिद्वार में संचालन कर रहे हैं और Zomato व Swiggy जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लिस्टेड है।
वादी वीरजी रेस्टोरेंट का आरोप था कि ये सभी प्रतिवादी अपने भोजनालयों में Veerji नाम का ट्रेडमार्क या उससे मिलता-जुलता नाम इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था।
प्रतिवादी निम्नलिखित नामों से अपने रेस्टोरेंट चला रहे थे:
VEER JI MALAI CHAAP WALE
THE VEER JI MALAI CHAAP WALE
VEERE DI MALAI CHAAP & KATHI KABAB
कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि प्रतिवादियों की ओर से कोई लिखित उत्तर/बचाव दाखिल नहीं किया गया, जिससे वादी की याचिका में किए गए सभी आरोप स्वीकार्य माने गए।
कोर्ट ने कहा,
“वादी ने 'Veerji' नाम का चिह्न भारत में लंबे समय से निरंतर उपयोग कर अच्छी-खासी प्रतिष्ठा और साख बनाई। प्रतिवादी नंबर 2 से 6 ने बिना किसी वैध कारण के इस प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाते हुए उपभोक्ताओं को धोखे में रखा है।”
अतः कोर्ट ने सभी पांच प्रतिवादियों को आदेश दिया कि वे प्रत्येक ₹1 लाख की राशि वादी रेस्टोरेंट को क्षतिपूर्ति और कानूनी खर्च के रूप में दें।
टाइटल: MS VEERJI RESTAURANT PRIVATE LIMITED बनाम YASH RAI & ORS

