दिल्ली हाइकोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को मुफ्त चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए 'पहले आओ-पहले पाओ' मानदंड बरकरार रखा
Amir Ahmad
5 March 2024 12:40 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के तहत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी को मुफ्त प्रतीक आवंटित करने के "पहले आओ-पहले पाओ" मानदंड बरकरार रखा।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नाम तमिलर काची द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें चुनाव चिह्न के आदेश 10बी (बी) के स्पष्टीकरण (iv) और प्रावधान 1 के स्पष्टीकरण (iv) को चुनौती दी गई, जो प्रश्नगत मानदंड प्रदान करता है।
विवादित धाराओं के अनुसार यदि एक ही प्रतीक को प्राथमिकता देने वाले दो या दो से अधिक दलों के आवेदन एक ही तारीख को भारत के चुनाव आयोग (ECI) में प्राप्त होते हैं तो ऐसे दलों में से किसी एक को प्रतीक आवंटित करने का प्रश्न उठता है। ड्रा द्वारा निर्णय लिया गया।
इसमें आगे कहा गया कि यदि दो या दो से अधिक ऐसी पार्टियों में से एक ही प्रतीक को प्राथमिकता दी जाती है, जिनके आवेदन एक ही तारीख को प्राप्त होते हैं तो पार्टी ऐसी है, जिसे संबंधित राज्य में पिछले अवसर पर उक्त प्रतीक आवंटित किया गया और पिछले चुनाव में दूसरे को वह चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया गया तो पहले वाले को वह चिह्न आवंटित किया जाएगा।
याचिका में तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अन्य गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को मुफ्त चुनाव चिन्ह गन्ना किसान के आवंटन रद्द करने की मांग की गई।
याचिकाकर्ता पार्टी का मामला था कि रजिस्टर्ड (गैर मान्यता प्राप्त) राज्य पार्टी होने के नाते वह आरक्षित चुनाव प्रतीक की हकदार नहीं है और उसे 2019 से 2023 तक हुए चुनावों के लिए गन्ना किसान प्रतीक आवंटित किया गया।
आगे प्रार्थना की गई कि विवादित प्रावधान में आने वाले वाक्यांश समान तिथि को अदालत द्वारा दोबारा दोहराया जाना चाहिए, जिससे ECI को चुनाव चिह्न के आवंटन के प्रयोजनों के लिए वैध विंडो अवधि के भीतर प्राप्त सभी वैध आवेदनों पर एक साथ विचार करने का निर्देश दिया जा सके।
दूसरी ओर ECI का मामला यह है कि लगाए गए प्रावधान मनमाने या असंवैधानिक नहीं है। गन्ना किसान मुक्त प्रतीक अन्य राजनीतिक दल को आवंटित किया गया, क्योंकि उसने पहले इसके लिए आवेदन किया था।
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि नि:शुल्क प्रतीक "गन्ना किसान" के आवंटन के लिए आवेदन अन्य राजनीतिक दल द्वारा 17 दिसंबर 2023 को सुबह 10:01 बजे दायर किया गया, जबकि याचिकाकर्ता पक्ष ने इसे 9 जनवरी को दायर किया।
इसलिए खंडपीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को स्वतंत्र प्रतीक का आवंटन चुनाव प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 10 बी (बी) के स्पष्टीकरण (iv) के अनुसार है।
अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पीठ को प्रावधान 1 और 2 को फिर से लिखना चाहिए, जिससे वाक्यांश समान तिथि को उचित शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके। इससे ECI द्वारा अनुमत विंडो अवधि के भीतर प्राप्त सभी वैध आवेदनों पर समान विचार किया जा सके।
इसमें कहा गया कि इस तरह का सुझाव यदि स्वीकार किया जाता है तो चुनाव चिह्न आदेश के स्पष्टीकरण (iv) के साथ हिंसा होगी, यह कहते हुए कि न्यायालय क़ानून को फिर से नहीं लिख सकता है।
अदालत ने कहा,
“स्पष्टीकरण (iv) की योजना और प्रावधान 1 सहित इसके प्रावधान सुसंगत, गैर-भेदभावपूर्ण हैं और सभी पात्र आवेदकों पर समान रूप से लागू होते हैं। आक्षेपित स्पष्टीकरण और प्रावधान 1 की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है।”
इसमें कहा गया कि प्रस्तावित पुनर्लेखन के द्वारा याचिकाकर्ता पक्ष पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए विशेष मुक्त प्रतीक तक निरंतर पहुंच प्राप्त करने और अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त प्रतीक को आरक्षित प्रतीक में परिवर्तित करने का लाभ बनाए रखना चाहता है।
यह फैसला सुनाया,
“जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, याचिकाकर्ता को आवेदन के लिए 'पहली' स्वीकृति तिथि 17 दिसंबर 2023 और चुनाव चिन्ह आदेश के पैराग्राफ 10 बी (बी) की योजना में इसके महत्व के बारे में पूरी तरह से पता था और उसने अतीत में इसका लाभ उपयोग किया। इसलिए हमारी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में विवादित पत्रों द्वारा मुफ्त प्रतीक “गन्ना किसान” का आवंटन न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक है।”
केस टाइटल- नाम तमिलर कच्ची इसके अध्यक्ष के माध्यम से बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य।