वैवाहिक विवाद पत्नी को फैमिली पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
Amir Ahmad
29 Aug 2025 1:39 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद का हवाला देकर पत्नी को पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा:
“याचिकाकर्ता द्वारा मृतक पति से भरण-पोषण के लिए आवेदन दाखिल करना यह दर्शाता है कि दोनों के बीच वैवाहिक विवाद था। लेकिन जब तक इसका परिणाम तलाक़ के रूप में सामने नहीं आया तब तक याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता।”
मामला सोनी देवी बनाम भारत संघ का है। सोनी देवी के पति का निधन वर्ष 2009 में हो गया। उन्होंने 2013 में फैमिली पेंशन का आवेदन दिया। केंद्र सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि मृतक ने अपने परिवार की सूची में पत्नी का नाम नहीं जोड़ा था।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने फैमिली पेंशन देने का निर्देश तो दिया, लेकिन आवेदन की तारीख़ से। सोनी देवी ने तर्क दिया कि उन्हें पति की मृत्यु की तारीख़ से ही पेंशन का हक़ है।
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने में देरी होने मात्र से पत्नी का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने निर्देश दिया कि पत्नी को पति की मृत्यु की तारीख़ से ही पेंशन दी जाए और बकाया राशि चार माह के भीतर ब्याज़ सहित चुकाई जाए।

