आयु में छूट लेने वाले पूर्व सैनिक अनारक्षित पदों का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली हाइकोर्ट

Amir Ahmad

18 Feb 2026 4:50 PM IST

  • आयु में छूट लेने वाले पूर्व सैनिक अनारक्षित पदों का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली हाइकोर्ट

    दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट का लाभ लेने वाले पूर्व सैनिक अनारक्षित (यूआर) पदों पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते, भले ही उनके अंक अनारक्षित श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों से अधिक क्यों न हों।

    यह निर्णय जस्टिस संजीव नरूला ने पारित किया।

    उक्त मामला एयर ऑथोरिटी द्वारा उत्तरी क्षेत्र में गैर-कार्यकारी संवर्ग की भर्ती से संबंधित था। याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक थे, जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची से अपने नाम हटाए जाने को चुनौती दी।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्होंने पूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन किया, लेकिन उनके अंक अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक थे, इसलिए उन्हें योग्यता के आधार पर यूआर रिक्तियों के विरुद्ध विचार किया जाना चाहिए।

    अदालत ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि अनारक्षित पदों के लिए पात्रता की सभी शर्तें बिना किसी छूट या रियायत के पूरी होनी चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी केवल आयु में दी गई छूट के कारण प्रतियोगिता में प्रवेश पा सका है तो वह स्वयं को अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी मानकर दावा नहीं कर सकता।

    जस्टिस संजीव नरूला ने आदेश में कहा,

    “यदि किसी अभ्यर्थी को प्रतियोगिता में प्रवेश केवल उस रियायत के कारण मिला है, जो अनारक्षित वर्ग को उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा का मैदान समान नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में उसे अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध गिनने की अनुमति देना पदों के निर्धारित वितरण को प्रभावित करेगा और पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित सीमित क्षैतिज आरक्षण के उद्देश्य को विफल कर देगा।”

    अदालत ने यह भी कहा कि जो अभ्यर्थी आयु में छूट लेकर पात्रता की बाधा पार करता है, वह बाद में यह मांग नहीं कर सकता कि उसे अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाए। केवल अधिक अंक प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, यदि मूल पात्रता शर्तें बिना छूट के पूरी नहीं होतीं।

    अदालत ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया, जिनमें स्पष्ट किया गया कि पूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज है लेकिन अनारक्षित पद के लिए तभी विचार किया जा सकता है जब सभी पात्रता शर्तें, आयु सहित, बिना किसी छूट के पूरी हों।

    इन टिप्पणियों के साथ हाइकोर्ट ने याचिका खारिज की।

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