बलात्कार के मामलों में देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना महत्वपूर्ण, बयान के लिए पीड़िता की उपस्थिति न्यूनतम होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

Amir Ahmad

22 March 2024 8:05 AM GMT

  • बलात्कार के मामलों में देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना महत्वपूर्ण, बयान के लिए पीड़िता की उपस्थिति न्यूनतम होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

    दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि बलात्कार के मामलों में देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना महत्वपूर्ण है। इस बात पर जोर दिया कि बयान के लिए पीड़िता की अदालत में उपस्थिति न्यूनतम होनी चाहिए।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,

    "ऐसी देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों के साथ कानूनी कार्यवाही के दौरान संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, जिसमें त्वरित सुनवाई और बयान के लिए अदालत में न्यूनतम संभव उपस्थिति शामिल है।"

    अदालत ने कहा कि बलात्कार के मामलों में कानूनी प्रक्रिया में कोई भी अनावश्यक देरी केवल पीड़िता की पीड़ा को बढ़ाने और समय पर न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न करती है।

    इसमें कहा गया कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों द्वारा अनुभव किया जाने वाला आघात गहरा और स्थायी होता है और न्याय के इंतजार में बिताया गया प्रत्येक क्षण उनके दर्द को बढ़ाता है।

    अदालत ने कहा,

    "पीड़ितों की क्रॉस एग्जामिनेशन में देरी से यौन उत्पीड़न के पीड़ितों पर अतिरिक्त अनुचित भावनात्मक तनाव पड़ता है। उन्हें बार-बार अपने दर्दनाक अनुभवों को फिर से जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तरह के यौन उत्पीड़न के नए प्रभाव से जूझना पड़ता है। यह आरोपी द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में जानबूझकर की गई देरी का नतीजा है।"

    इसके अलावा अदालत ने कहा कि न्याय प्रशासन में देरी न केवल बलात्कार पीड़ितों की उपचार प्रक्रिया में बाधा डालती है, बल्कि ऐसे दर्दनाक अनुभव के समापन और पुनर्प्राप्ति की उनकी यात्रा को भी लंबा खींचती है।

    जस्टिस शर्मा ने बलात्कार के मामले में आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं, जबकि उसके और अभियोक्ता के बीच सभी रिकॉर्डिंग या बातचीत वाली डीवीडी की डुप्लिकेट कॉपी मांगने का उसका आवेदन खारिज कर दिया।

    न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसके खिलाफ वर्ष 2015 में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 328, 376(2)(एन) और 506 के तहत आरोप तय किए गए।

    उसका कहना था कि ट्रायल कोर्ट यह समझने में विफल रहा कि डीवीडी में मौजूद डेटा या रिकॉर्डिंग मामले के उचित निर्णय के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें उसके और अभियोक्ता के बीच बातचीत है, जिससे पता चलता है कि उनके बीच प्रेम संबंध है।

    उसने आगे तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने उस पर इस आधार पर अत्यधिक लागत लगाई कि उसने अनावश्यक स्थगन लिया, जबकि अभियोक्ता कई बार अपनी गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुई।

    दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने दलील का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने समय-समय पर अनावश्यक स्थगन की मांग की थी जिससे अभियोक्ता की क्रॉस एग्जामिनेशन में काफी देरी हुई।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने विभिन्न अवसरों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष इसी तरह का आवेदन प्रस्तुत किया। उसे डी.वी.सी. की एक प्रति भी प्रदान की गई, लेकिन फिर भी उसने मामले की सुनवाई में और देरी करने के लिए याचिका दायर की।

    ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि अभियुक्त के वकील द्वारा डी.वी.डी. की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन अभियोक्ता के आरोपमुक्त होने के बाद ही प्रस्तुत किया गया, जिससे सात वर्षों की लंबी अवधि तक क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। इसने आगे उल्लेख किया कि ट्रायल कोर्ट ने बार-बार, विभिन्न तिथियों पर डी.वी.डी. प्रदान करने के अभियुक्त के अनुरोध पर विचार किया।

    न्यायालय ने कहा,

    “अभियुक्त द्वारा कई वर्षों के बाद साक्ष्य के महत्वपूर्ण टुकड़े यानी अभियुक्त और पीड़ित के बीच कथित बातचीत वाली डी.वी.डी. खो जाने का दावा - कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाने का सोचा-समझा प्रयास प्रतीत होता है, क्योंकि अभियुक्त को पहले भी कई अवसरों पर यही डी.वी.आर. दिया गया।”

    इसमें यह भी कहा गया कि आरोपी की लापरवाही या चालाकीपूर्ण चालों के कारण पीड़ित को पीड़ित नहीं होना चाहिए। आरोपी की ओर से किसी भी लापरवाही या कदाचार के परिणाम भुगतना पीड़ित के लिए अन्यायपूर्ण है।

    जस्टिस शर्मा ने कहा,

    “यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना अत्यधिक नहीं है, बल्कि यह केवल वित्तीय दंड से परे एक उद्देश्य पूरा करता है। हालांकि यह राशि आरोपी को बहुत अधिक लग सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य यह स्पष्ट संदेश देना है कि अनावश्यक देरी के माध्यम से कानूनी कार्यवाही और मुकदमे को लंबा खींचने के प्रयासों की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

    न्यायालय ने आगे कहा,

    “न्याय के गलियारे में देरी सच्चाई और निष्पक्षता का मूक दुश्मन है। व्यक्तिगत लाभ या रणनीतिक कारणों से कानूनी कार्यवाही को लंबा खींचने के ऐसे जानबूझकर किए गए प्रयासों को रोका नहीं जा सकता। वे न केवल न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करते हैं, बल्कि इसमें शामिल सभी पक्षों विशेष रूप से पीड़ित को अतिरिक्त कठिनाई भी देते हैं। इसलिए न्यायालय ऐसे व्यवहार को हतोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के साधन के रूप में जुर्माना लगाते हैं कि न्याय कुशलतापूर्वक और बिना किसी अनावश्यक देरी के प्रशासित किया जाए।

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