दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: अखिल भारतीय जनसंघ को बिहार चुनाव के लिए तुरंत कॉमन सिंबल आवंटित करे ECI
Amir Ahmad
9 Oct 2025 4:54 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय जनसंघ (ABJS) को बड़ी राहत देते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कॉमन चुनाव चिह्न तुरंत आवंटित करने का निर्देश दिया।
जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने ABJS की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
न्यायालय ने कहा कि पार्टी को चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश की ज़रूरतों के अनुसार ECI को आवश्यक आवेदन जमा करना होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आवेदन जमा होने के बाद ECI को तत्काल साझा चिह्न आवंटित करना चाहिए ताकि पार्टी को चुनाव लड़ने का संवैधानिक और वैधानिक अवसर मिल सके, विशेष रूप से तब जब चुनाव की घोषणा पहले ही हो चुकी है।
अखिल भारतीय जनसंघ ने अपनी याचिका में मांग की थी कि ECI उसके 25 अगस्त के आवेदन पर विचार करे और उसे एक साझा चुनाव चिह्न आवंटित करे।
पार्टी के वकील ने कोर्ट को बताया कि ECI ने पहले आंतरिक विवाद का हवाला देते हुए चिह्न देने से मना कर दिया था।
ABJS ने तर्क दिया कि विवाद उठाने वाला व्यक्ति समीर सिंह चंदेल अब पार्टी से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसे 2019 में निष्कासित कर दिया गया था, इसलिए विवाद का मुद्दा अब समाप्त हो चुका है।
दूसरी ओर, ECI के वकील ने चंदेल और उनके गुट से 2019 से 2021 के बीच प्राप्त पत्रों का हवाला दिया, जिसमें आंतरिक कलह का दावा किया गया। इस आधार पर ECI ने चिह्न देने से इनकार किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ECI के तर्क को अस्वीकार करते हुए ABJS के पक्ष में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने इस बात को निर्णायक माना कि ECI ने पहले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को साझा चिह्न आवंटित किया, जिसका प्रमाण रिकॉर्ड पर मौजूद है।
कोर्ट ने कहा कि भले ही ECI की ओर से यह दावा किया गया हो कि इस संबंध में एक आंतरिक जांच शुरू की गई कि चिह्न कैसे आवंटित हुआ इस तथ्य का वर्तमान याचिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि पार्टी पहले भी साझा चिह्न पर चुनाव लड़ चुकी है, इसलिए उसे बिहार चुनावों में समान अवसर मिलना चाहिए।
इस प्रकार, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए ABJS को चुनाव चिह्न देने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

