X अकाउंट ब्लॉकिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: 'डॉ. निमो यादव' और 'नेहर हू' अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश
Amir Ahmad
6 April 2026 1:40 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लॉक किए गए दो अकाउंट डॉ. निमो यादव और नेहर हू को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना उचित नहीं है। हालांकि विवादित पोस्ट फिलहाल ब्लॉक रहेंगे।
जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने यह आदेश प्रकरण की सुनवाई के दौरान पारित किया। यह याचिका डॉ. निमो यादव नाम से संचालित पैरोडी अकाउंट के संचालक प्रतीक शर्मा की ओर से दायर की गई। इसी तरह कुमार नयन द्वारा संचालित नेहर हू अकाउंट के मामले में भी अदालत ने समान राहत दी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69ए के तहत जारी ब्लॉकिंग आदेशों की वैधता पर विचार किया। कुछ समय तक पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के पूरे अकाउंट को तत्काल बहाल किया जाए लेकिन जिन पोस्टों को आपत्तिजनक बताया गया, वे अस्थायी रूप से ब्लॉक रहेंगी।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समीक्षा समिति के समक्ष उपस्थित हों। समिति यह तय करेगी कि संबंधित पोस्ट को कानून के तहत सही तरीके से ब्लॉक किया गया या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बाद में नोटिस भेजना केवल न्यायिक जांच से बचने का प्रयास है।
वहीं केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को समीक्षा समिति के समक्ष पेश होने के लिए ईमेल भेजे गए और उन्हें वहां अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।
मामले में यह भी सामने आया कि इन अकाउंट्स को केंद्र सरकार के निर्देश पर ब्लॉक किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इन पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री शेयर की गई।

