अदालत को यह निर्धारित करने के लिए पत्नी की एफआईआर की जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप 'चतुराई से तैयार करने का मामला' है या इसमें सच्चाई का कुछ अंश है: दिल्ली हाइकोर्ट

Amir Ahmad

18 March 2024 11:56 AM GMT

  • अदालत को यह निर्धारित करने के लिए पत्नी की एफआईआर की जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप चतुराई से तैयार करने का मामला है या इसमें सच्चाई का कुछ अंश है: दिल्ली हाइकोर्ट

    दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि अदालत को पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत या एफआईआर की जांच करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरोप "चीयर ड्राफ्टिंग का मामला" है या इसमें कुछ सच्चाई है।

    जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि जहां पत्नी पति के पूरे परिवार को आपराधिक मामले में फंसाने के लिए तैयार है, वहां यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वह अपने वकील के माध्यम से उनमें से प्रत्येक के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाते हुए उचित रूप से शिकायत तैयार कराएगी।

    अदालत ने कहा कि अगर केवल इस आधार पर परिवार के सदस्यों को मुकदमे की पीड़ा का सामना करना पड़ा तो यह न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगा।

    अदालत ने कहा,

    "मेरी राय में इसलिए अदालत को यह निर्धारित करने के लिए शिकायत/एफआईआर की जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप चतुराई से तैयार किए गए हैं या उनमें कम से कम कुछ सच्चाई है।"

    इसमें कहा गया कि यद्यपि न्यायालय से मिनी-ट्रायल आयोजित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन वह केवल दर्शक नहीं बन सकता। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित मामला रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने से इंकार नहीं कर सकता, जहां उसे पता चलता है कि ऐसी कार्यवाहियों को जारी रखने से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे। यह अभियुक्त के लिए असहनीय उत्पीड़न, पीड़ा और दर्द होगा और आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

    अदालत ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए, 406 और 34 के तहत अपराध के लिए पति के मामा और चाची के खिलाफ 2017 में पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

    अन्य आरोपियों के खिलाफ भी दर्ज की गई एफआईआर में पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति और उसके रिश्तेदार उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे और उसके साथ मारपीट करते थे। शादी 1997 में हुई थी, लेकिन एफआईआर 2017 में यानी 23 साल बाद दर्ज हुई।

    पति के मामा और मौसी ने याचिका दायर कर इस आधार पर एफआईआर रद्द करने की मांग की कि वे पति और पत्नी से अलग रह रहे थे और उन्हें मामले में केवल इसलिए घसीटा गया, क्योंकि वे पति के परिवार के सदस्य है।

    उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए जस्टिस चावला ने कहा कि ज्यादातर सामान्य और अस्पष्ट आरोप पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए,

    “एफआईआर और यहां तक ​​कि परिणामी आरोप पत्र केवल प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उसकी शिकायत में दिए गए कथन पर आधारित हैं। उसके बयान/शिकायत को छोड़कर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं रखी गई।”

    केस टाइटल- एक्स बनाम वाई

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