AAP MLA अमानतुल्ला खान ने बटला हाउस विध्वंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, 11 जून को सुनवाई
Amir Ahmad
10 Jun 2025 1:24 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल आम आदमी पार्टी विधायक (AAP MLA) अमानतुल्ला खान द्वारा शहर के बटला हाउस क्षेत्र में खसरा संख्या 279 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा प्रस्तावित विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार किया।
जस्टिस गिरीश कठपालिया और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने मामले को 11 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, क्योंकि मामला दूसरी पूरक सूची में प्राप्त हुआ और शाम 06:10 बजे सुनवाई हुई।
न्यायालय ने कहा कि मामले में दो मुद्दे हैं।
पहला जस्टिस करिया ने उन व्यक्तियों के समान कुछ व्यक्तियों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था जिनका मामला खान द्वारा उठाया गया। इस प्रकार इस बात की जांच की जानी थी कि क्या खंडपीठ याचिका पर विचार कर सकती है।
दूसरा DDA के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से प्रभावित पक्षों को संरक्षण देने से पहले ही मना कर दिया।
यह प्रस्तुत किया गया कि खान की याचिका एक जनहित याचिका है। इसलिए कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए अलग-अलग मामलों की जांच की आवश्यकता होगी।
अदालत ने कहा,
"इन दो मुद्दों पर प्रस्तुतियों के लिए 11.06.2025 को सूचीबद्ध करें।"
अपनी याचिका में खान ने आरोप लगाया कि DDA द्वारा व्यक्तिगत संरचनाओं की पहचान किए बिना या व्यक्तिगत संरचनाओं या निवासियों की पहचान किए बिना अस्पष्ट और सामान्य नोटिस जारी किए गए, जिससे नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया।
उन्होंने कहा कि हालांकि विध्वंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जा रहा था लेकिन उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से 15-दिवसीय नोटिस अवधि और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपालन सहित कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया गया, जिसे DDA करने में विफल रहा।
उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि एक ही खसरा संख्या के भीतर पीएम-उदय योजना का आंशिक आवेदन और सीमांकन रेखा से विभाजित इमारतों के लिए नीति की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 का भी उल्लंघन है।
खान ने DDA को कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार खसरा संख्या 279 के निवासियों को ही नए और उचित विध्वंस नोटिस जारी करने का निर्देश देने की मांग की।
टाइटल: अमानतुल्लाह खान बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य