सुनिश्चित करे कि लॉ परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले डेटशीट जारी की जाए: हाईकोर्ट ने DU से कहा

Amir Ahmad

17 Jan 2025 3:28 PM IST

  • सुनिश्चित करे कि लॉ परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले डेटशीट जारी की जाए: हाईकोर्ट ने DU से कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने Delhi University (DU) के लॉ डिपार्टमेंट के डीन और प्रमुख से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य की डेटशीट परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले जारी की जाए।

    जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के डीन से आग्रह किया कि वह डेटशीट जारी करने सहित सभी प्रशासनिक निर्णय स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए लें।

    कोर्ट ने कहा,

    “इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि स्टूडेंट्स को परीक्षा शुरू होने से पहले पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों को सख्ती से लागू करें लेकिन स्टूडेंट्स के कल्याण को ध्यान में रखते हुए करुणा के साथ भी लागू करें।”

    इसने विभिन्न स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए 03 जनवरी को जारी परीक्षा कार्यक्रम रद्द करने की मांग की गई। एलएलबी-I, III और V सेमेस्टर की परीक्षाएं 06 जनवरी से शुरू करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि स्टूडेंट्स द्वारा अभ्यावेदन किए जाने के बाद बाद में संशोधित तिथि-पत्र जारी किया गया था।

    याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परीक्षा शुरू होने से ठीक तीन दिन पहले अंतिम समय में संशोधित तिथि-पत्र जारी करने से स्टूडेंट्स को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसलिए अनुरोध किया गया कि यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स के कल्याण के हित में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

    न्यायालय ने संशोधित तिथि-पत्र में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह DU की लॉ फैकल्टी के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है।

    न्यायालय ने कहा,

    “न्यायालय इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी संशोधित तिथि-पत्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता, लेकिन वह लॉ फैकल्टी के डीन और प्रमुख को सलाह देता है कि वे सुनिश्चित करें कि भविष्य की तिथि-पत्र परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले जारी की जाएं।"

    न्यायालय ने कहा,

    "यदि वर्तमान तिथि-पत्र में ऐसे उदाहरण हैं, जहां स्टूडेंट को एक ही दिन दो परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के डीन स्टूडेंट्स के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं और नियमों और विनियमों के अनुसार उन्हें शीघ्रता से संबोधित कर सकते हैं।"

    केस टाइटल: सोहम भट्टाचार्य और अन्य बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय विधि संकाय अपने डीन और अन्य के माध्यम से

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