हाईकोर्ट ने अवैध बार और पब के खिलाफ की गई कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा
Amir Ahmad
31 July 2025 12:13 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई) को राष्ट्रीय राजधानी में कथित अवैध बार और पब के खिलाफ की गई कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने महताब खान द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली में क्लबों, पब, बार और रेस्टोरेंट के संचालन में बड़े पैमाने पर अवैधता है, जिससे आबकारी अधिनियम और लागू नियमों के तहत लाइसेंसिंग नियमों के उल्लंघन के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हो रहा है।
इसमें आगे कहा गया कि यहां कई पब और बार संचालित हो रहे हैं, जो बिना आवश्यक लाइसेंस के शराब बेच रहे हैं और हर रात कार्यक्रम और पार्टियां आयोजित करते हैं जो सुबह 7:00 बजे तक चलती हैं।
याचिका में कहा गया,
"ये जगहें रात भर शराब परोस रही हैं और युवाओं को शराब की लत में धकेल रही हैं। यहां यह भी बताना ज़रूरी है कि शहर के कम उम्र के युवा अक्सर ऐसी जगहों पर आते हैं और उपरोक्त सभी क्लबों द्वारा उन्हें शराब परोसी जा रही है। ये क्लब सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध मुनाफ़ा कमाने के लिए खुलेआम कम उम्र के लोगों को शराब पीने को बढ़ावा दे रहे हैं।"
इसमें आगे कहा गया कि ऐसे प्रतिष्ठानों को 24 घंटे काम करने की अनुमति देने वाला एकमात्र लाइसेंस दिल्ली आबकारी नियमों के तहत जारी किया गया एल-16 लाइसेंस है।
याचिका के अनुसार यह लाइसेंस धारक को चौबीसों घंटे अपने प्रतिष्ठान का संचालन करने और पूरे दिन ग्राहकों को मादक पेय बेचने में सक्षम बनाता है।
हालांकि, इसमें आरोप लगाया गया कि एल-16 लाइसेंस जो 24 घंटे शराब परोसने की अनुमति देता है प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि प्रतिष्ठान किसी पाँच सितारा होटल या उससे उच्च श्रेणी के होटल के परिसर में स्थित होना चाहिए।
याचिका में मांग की गई कि एल-16 लाइसेंस के बिना रेस्टोरेंट, क्लब और बार के कथित अवैध संचालन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा एल-17 लाइसेंस के तहत अनुमत समय से अधिक समय तक चलने वाले सभी बार और रेस्टोरेंट और बिना लाइसेंस के चलने वाले रेस्टोरेंट के संचालन को निलंबित करने की भी मांग की गई।
याचिका में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक विशेष निगरानी टीम गठित करने की भी मांग की गई ताकि अनुपालन की निगरानी की जा सके और कथित उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।
इस मामले की सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी।
केस टाइटल: महताब खान बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य

