आम जनता की जान से खिलवाड़: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो केबल चोरी के आरोपी को ज़मानत देने से किया इनकार

Amir Ahmad

3 Feb 2026 12:34 PM IST

  • आम जनता की जान से खिलवाड़: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो केबल चोरी के आरोपी को ज़मानत देने से किया इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर से हाई-वोल्टेज केबल चुराने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार किया।

    कोर्ट ने कहा कि ऐसे काम आम जनता की जान से खिलवाड़ करने जैसा है और इसका पब्लिक सेफ्टी पर गंभीर असर पड़ता है।

    जस्टिस सौरभ बनर्जी मेट्रो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली 33 kV पावर केबल की चोरी के मामले में आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। आरोपी पर दिल्ली मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) एक्ट और दूसरे आपराधिक कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया।

    याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह कथित अपराध कोई मामूली चोरी नहीं थी बल्कि इससे सीधे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी और ज़रूरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रुकावट आई।

    “आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध का समाज पर कई तरह से असर पड़ता है। खासकर इसलिए, क्योंकि आवेदक ने सभी की जान और माल को गंभीर खतरे में डाला है। चूंकि आवेदक ने कोई नासमझी वाला काम नहीं किया है इसलिए उसने निश्चित रूप से सरकारी खजाने को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इन सभी बातों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।”

    कोर्ट ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा और कहा कि वह कथित तौर पर कई मामलों में शामिल था।

    कोर्ट ने कहा,

    “आवेदक कोई मामूली अपराधी नहीं है बल्कि आदतन अपराधी है, जो हाल के दिनों में इसी तरह के अपराधों में सक्रिय रहा है।”

    इस तरह यह मानते हुए कि मामले के तथ्यों में सार्वजनिक हित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की।

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