सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता भी होती है': दिल्ली हाइकोर्ट ने डेयरियों को विनियमित करने के लिए राज्य की इच्छाशक्ति की कमी पर अफसोस जताया
Amir Ahmad
7 Jun 2024 8:59 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में पाया कि राष्ट्रीय राजधानी में नौ डेयरी कॉलोनियों में डेयरी मालिकों द्वारा कानूनों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों में इच्छाशक्ति की कमी है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा,
"ये उल्लंघन न केवल इन डेयरियों में उत्पादित दूध का सेवन करने वाले नागरिकों और निवासियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि इन डेयरियों में रखे गए पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता भी करते हैं।"
अदालत एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली में डेयरी कॉलोनिया विभिन्न कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, जिन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा लागू किया जाना है। याचिका सुनयना सिब्बल, अशर जेसुडोस और अक्षिता कुकरेजा ने दायर की है।
पीठ ने कहा कि डेयरियों की मौजूदा अवैध स्थिति में दिल्ली सरकार की पशुपालन इकाई द्वारा कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की गई।
अदालत ने कहा,
यह देखते हुए कि वह अवैध डेयरियों की स्थिति को समझने में असमर्थ है, GNCTD की यह इकाई प्रथम दृष्टया न केवल इन डेयरियों को लाइसेंस देने और विनियमित करने के 1978 के नियमों के तहत अपने प्राथमिक कार्य का निर्वहन करने में विफल रही है, बल्कि यह इन नौ डेयरी कॉलोनियों में कार्यात्मक और स्टॉक वाले पशु मेडिकल हॉस्पिटल की व्यवस्था करने में भी विफल रही है।”
इससे पहले अदालत ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव सहित अधिकारियों से भूमि की उपलब्धता की संभावना तलाशने को कहा था, जहां गाजीपुर और भलस्वा डेयरियों का पुनर्वास और स्थानांतरण किया जा सके।
27 मई को पारित अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि गाजीपुर और भलस्वा डेयरी कॉलोनियों को सैनिटरी लैंडफिल के निकट होने और जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने के लिए राज्य की इच्छाशक्ति की कमी से पता चलता है कि प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रासंगिक और प्रासंगिक विचारों के अलावा अन्य कारणों से निर्णय लिए जा रहे हैं।
न्यायालय ने कहा,
"इस न्यायालय को यह भी प्रतीत होता है कि गाजीपुर और भलस्वा डेयरियों को स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली के भीतर या बाहर वैकल्पिक भूमि की आवश्यकता होगी। इसलिए भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अपने सचिव के माध्यम से उपस्थिति आवश्यक हो सकती है।"
तदनुसार, न्यायालय ने इस मामले में भारत के औषधि महानियंत्रक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पक्ष बनाया। अब मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। पिछले महीने, न्यायालय ने डेयरियों में स्वच्छता बनाए रखने वहां रखे जाने वाले मवेशियों की मेडिकल देखभाल सुनिश्चित करने और नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग के लिए कई निर्देश जारी किए।
इसने टिप्पणी की कि डेयरियों को ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जहां उचित सीवेज, जल निकासी, बायोगैस संयंत्र, मवेशियों के घूमने के लिए पर्याप्त खुली जगह और पर्याप्त चरागाह क्षेत्र हो।
केस टाइटल- सुनयना सिब्बल और अन्य बनाम दिल्ली सरकार और अन्य।