जजों की सुरक्षा पर सख्त रुख: दिल्ली हाइकोर्ट ने सरकार, पुलिस और गृह मंत्रालय की संयुक्त बैठक के दिए आदेश
Amir Ahmad
24 March 2026 2:00 PM IST

दिल्ली हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को संयुक्त बैठक करने का निर्देश दिया।
जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जजों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था जरूरी है।
यह आदेश न्यायिक सेवा संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें जिला न्यायपालिका के जजों को व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) उपलब्ध कराने और उनके आवास पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई।
अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी एक सप्ताह के भीतर बैठक कर इस मुद्दे पर निर्णय लें और अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करें।
याचिका में बताया गया कि कई मामलों में जजों को धमकियां, अभद्र व्यवहार, पीछा करने और सड़क पर रोकने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, जजों को अक्सर गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करनी पड़ती है, जिसमें गैंगस्टर और खतरनाक अपराधी शामिल होते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि केवल किसी विशेष खतरे की स्थिति में सुरक्षा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर नीति बनाना जरूरी है।
कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को भी पक्षकार बनाते हुए निर्देश दिया कि इस विषय पर पहले दिए गए प्रतिनिधित्व की स्थिति स्पष्ट की जाए।
साथ ही अदालत ने यह भी जानने को कहा कि अन्य राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को किस प्रकार की सुरक्षा दी जा रही है।
मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

