दिल्ली हाइकोर्ट ने DU उत्तरी परिसर में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को नोडल प्राधिकारी नियुक्त किया
Amir Ahmad
28 May 2024 4:32 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उत्तरी परिसर में पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण को रोकने के लिए प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोडल प्राधिकारी नियुक्त किया।
जस्टिस जसमीत सिंह ने मुख्य सचिव से कहा कि वे दिल्ली शहरी कला आयोग (DUAC), एमिसी क्यूरी (वकील आदित्य एन प्रसाद, गौतम नारायण और प्रभासहाय कौर), नगर निगम के अधिकारियों और उनकी राय में आवश्यक किसी भी अन्य एजेंसी सहित सभी हितधारकों को बुलाए।
अदालत ने कहा,
"ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मौजूदा सुविधाओं को क्षैतिज रूप से विस्तारित करने के बजाय या तो लंबवत या भूमिगत रूप से विस्तारित करने की संभावना तलाश सकता है, क्योंकि क्षैतिज विस्तार में कई पेड़ों की कटाई/रोपण शामिल होगा।”
जस्टिस सिंह ने मुख्य सचिव से शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया यह देखते हुए कि अदालत विस्तार के लिए यूनिवर्सिटी की आवश्यकता के प्रति सचेत है। इसके अलावा, अदालत ने पुराने JNU परिसर में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (ISTM) के निदेशक को संस्थान में पेड़ों की कटाई के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया।
जस्टिस सिंह ने कहा कि DCF की भूमिका केवल पेड़ों की कटाई की अनुमति देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि दी गई अनुमति उसकी सही भावना और इरादे से लागू की गई है या नहीं।
अदालत ने कहा,
"DCF को अनुवर्ती कार्रवाई करने और यह देखने की आवश्यकता है कि दी गई अनुमति, प्रतिपूरक वृक्षारोपण और प्रत्यारोपण के अधीन उन अधिकारियों द्वारा अनुपालन की गई है या नहीं, जिन्हें वे अनुमतियाँ दी गई हैं। वर्तमान मामले में यह पूरी तरह से गलत प्रतीत होता है।"
इसने संबंधित DCF को पिछले साल 31 अगस्त के बाद पेड़ों की कटाई के लिए विभिन्न परियोजनाओं को दी गई सभी अनुमतियों या अधिसूचनाओं को रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया।
अदालत अवमानना याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें तर्क दिया गया कि अधिकारियों ने अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे, जिसमें वृक्ष अधिकारियों को पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के कारणों को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी।
राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों के संरक्षण से संबंधित मामले में अदालत द्वारा पारित आदेशों के संबंध में अवमानना याचिका दायर की गई।
पिछले साल अदालत ने आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में घरों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के लिए शहर के अधिकारियों द्वारा किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
बाद में अदालत ने दिल्ली के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत पेड़ों की कटाई की अनुमति देने वाले आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर 48 घंटे की अवधि के भीतर अपलोड किए जाएं।
केस टाइटल- भावरीन कंधारी बनाम श्री सी. डी. सिंह और अन्य।