हिरासत में मौत का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच, ACP स्तर के अधिकारी से जांच के निर्देश

Amir Ahmad

8 April 2026 4:04 PM IST

  • हिरासत में मौत का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच, ACP स्तर के अधिकारी से जांच के निर्देश

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित हिरासत में मौत के एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाए जिसकी निगरानी संयुक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) करेंगे।

    जस्टिस अनुप जयराम भंभानी की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 23 फरवरी 2026 को पुलिस हिरासत में याचिकाकर्ता के पिता की पिटाई के कारण मौत हो गई।

    याचिकाकर्ता के अनुसार एक संपत्ति विवाद के सिलसिले में उसे और उसके पिता को पुल प्रह्लादपुर थाने ले जाया गया, जहां पुलिसकर्मियों ने उसके पिता के साथ मारपीट की। बाद में उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां उन्हें मृत अवस्था में लाया गया घोषित कर दिया गया।

    अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह भी नोट किया कि जांच उसी थाने के अधिकारी द्वारा की जा रही थी, जहां घटना होने का आरोप है। इसे हितों के टकराव की स्थिति मानते हुए कोर्ट ने जांच स्थानांतरित करने का फैसला लिया।

    अदालत ने आदेश में कहा,

    “निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के संदेह से बचने के लिए जांच को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है।”

    सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सिस्टम बंदरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के कारण काम नहीं कर रहा था।

    इस पर अदालत ने SHO को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करे और जो भी वीडियो सामग्री उपलब्ध हो, उसे पेश करे।

    अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

    Next Story