अनिल अंबानी के मानहानि मुकदमा वापस लेने के आदेश को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Amir Ahmad
7 April 2026 5:04 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।
जस्टिस राजीव कुमार गुप्ता की पीठ ने अनिल अंबानी, लाइव मीडिया एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड और बेनेट कोलमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई।
बता दें, मामला उस रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंबानी की कंपनियों ने 41,000 करोड़ रुपये से अधिक का कथित घोटाला किया। इस पर अंबानी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कोबरा पोस्ट ने ट्रायल कोर्ट के 10 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी, जिसमें अंबानी को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी। साथ ही उन्हें उसी कारण के आधार पर दोबारा मुकदमा दायर करने की छूट भी दी गई।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश बिना उन्हें या अन्य प्रतिवादियों को सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने 17 नवंबर 2025 को अंबानी की उस याचिका को खारिज किया था, जिसमें उन्होंने मीडिया संस्थानों के खिलाफ एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
अदालत ने कहा था कि ऐसा आदेश देने से पहले प्रतिवादियों को सुनना आवश्यक है।
कोबरा पोस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश प्रथम दृष्टया अवैध है और सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है।
अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी जहां सभी पक्षों के जवाब के बाद निर्णय लिया जाएगा।

