राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर तुर्की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ एक और याचिका खारिज
Amir Ahmad
31 July 2025 5:48 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक और याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस तेजस करिया ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज की। इससे पहले 5 जुलाई को एक समन्वय पीठ ने तुर्की स्थित कंपनियों सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
जस्टिस करिया ने कहा कि वर्तमान याचिका पहले से खारिज की गई याचिकाओं के समान ही मुद्दों से जुड़ी हुई है। इसलिए उस निर्णय का इस मामले पर भी पूरा प्रभाव है।
अदालत ने कहा,
"याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।”
समन्वय पीठ ने पहले कहा था कि यद्यपि प्राकृतिक न्याय एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्राकृतिक न्याय को राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए पीछे हटना पड़ता है।
खंडपीठ ने यह भी कहा था कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गंभीर कारण शामिल हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को सेलेबी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश किया।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए सेलेबी और उसकी सहयोगी कंपनियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी।
टाइटल; सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ

