दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के अंदर कथित जबरन वसूली रैकेट की प्रारंभिक जांच के लिए CBI को निर्देश दिया
Amir Ahmad
3 May 2025 12:16 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (2 मई) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे जबरन वसूली रैकेट के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को जेल के अंदर प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए तथ्यान्वेषण जांच करने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें न केवल जेल अधिकारियों बल्कि कैदियों की ओर से भी अवैधताओं, कदाचार और दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया गया।
इससे पहले न्यायालय ने तिहाड़ जेल के निरीक्षण जज को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। पीठ ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल रिपोर्ट का अवलोकन किया।
न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट में तिहाड़ जेल के अंदर चल रही अनियमितताओं और आपराधिक गतिविधियों के बारे में परेशान करने वाले तथ्य सामने आए हैं।
न्यायालय ने कहा,
“मामले की गहन जांच के लिए चूंकि रिपोर्ट में आपराधिक गतिविधियों के आरोप शामिल हैं, इसलिए हम CBI से मामले की प्रारंभिक जांच कराने को उचित मानते हैं।”
यह भी कहा गया कि डीजी जेल इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे।

