दिल्ली हाईकोर्ट का ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को निर्देश, अनिल अंबानी के बेटे अंशुल को बताएं उनके खिलाफ कोई LOC है या नहीं
Amir Ahmad
17 Sept 2026 4:05 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को निर्देश दिया कि उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अंबानी को बताया जाए कि उनके खिलाफ कोई लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी है या नहीं, और यदि जारी है तो क्या वह अभी प्रभावी है।
जस्टिस मनोज जैन ने संबंधित अधिकारियों को अंशुल अंबानी को इस संबंध में आवश्यक सूचना तीन सप्ताह के भीतर भेजने का निर्देश दिया।
अंशुल अंबानी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह जानकारी मांगी थी कि उनके खिलाफ कोई LOC जारी की गई या नहीं। याचिका में कहा गया कि उन्हें कुछ समय बाद विदेश यात्रा करनी है और इसी वजह से वह यह स्पष्टता चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सर्कुलर लंबित या प्रभावी तो नहीं है, जिससे उनकी विदेश यात्रा प्रभावित हो सकती है।
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन समेत प्रतिवादी पक्षों की ओर से पेश केंद्र सरकार के स्थायी वकील ने कहा कि अंशुल अंबानी के अनुरोध पर विचार किया जाएगा और उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
अंशुल अंबानी के वकील ने केंद्र की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर LOC से जुड़े मामले में आवश्यक सूचना अंशुल अंबानी को भेजने का निर्देश दिया।


