बार काउंसिल चुनाव: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
Amir Ahmad
22 May 2025 4:48 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के चुनाव में वकीलों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
यह आवेदन दीपांशु मुद्गल द्वारा एक लंबित याचिका में दायर किया गया था, जिसमें समय-समय पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला अदालतों की विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनावों के संचालन को लेकर निर्देश दिए गए।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी. हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि BCD चुनावों की निगरानी इस याचिका के दायरे में नहीं आती।
आवेदक ने यह तर्क दिया कि BCD के चुनाव आगामी छह महीनों में होने हैं। ऐसे में बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य और व्यापक पीठ का गठन केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बार एसोसिएशनों के चुनावों से संबंधित था।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जिला अदालतों और दिल्ली हाईकोर्ट की सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सिर्फ शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव 24 मई को प्रस्तावित है।
याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि आवेदक कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों को अपना सकता है, जिसमें अलग याचिका दायर करना भी शामिल है।
कोर्ट ने कहा,
"BCD का चुनाव इस याचिका का विषय नहीं है। यह आवेदन यह निर्देश देते हुए निपटाया जाता है कि आवेदक कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है।"
कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार, 21 मार्च तक सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव संपन्न हो गए, साकेत और शाहदरा बार एसोसिएशन को छोड़कर, जिनके चुनाव विभिन्न कारणों से स्थगित कर दिए गए थे।
टाइटल: ललित शर्मा व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य

