दिल्ली हाइकोर्ट ने इस्कॉन कॉपीराइट उल्लंघन मामले में भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया

Amir Ahmad

22 April 2024 6:48 AM GMT

  • दिल्ली हाइकोर्ट ने इस्कॉन कॉपीराइट उल्लंघन मामले में भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया

    दिल्ली हाइकोर्ट ने भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया है, जो कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर वेबसाइट के खिलाफ़ अपने मुकदमे में इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद के लेखन और भाषणों को पुन: प्रस्तुत करता है।

    जस्टिस अनीश दयाल ने वेबसाइट 'www.friendwithbooks.co' के खिलाफ़ मुकदमा चलाया, जो बिना किसी प्राधिकरण के उन पुस्तकों की कॉपियां चला रही थी, जिनका कॉपीराइट ट्रस्ट के पास है।

    ट्रस्ट द्वारा कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 14(ए) के तहत वेबसाइट को उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया।

    फरवरी 2021 में ट्रस्ट के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई और वेबसाइट को पुस्तकों और कलाकृतियों के पुनरुत्पादन में संलग्न होने या उन्हें जनता के लिए अधिकृत करने से रोक दिया गया।

    बाद में प्रतिवादी वेबसाइट ने बयान दिया कि उसने सभी माध्यमों से पुस्तकों, कलाकृतियों और ध्वनि रिकॉर्डिंग से संबंधित सभी संदर्भ और सामग्री को हटा दिया। तदनुसार, अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बना दिया गया।

    इसके बाद ट्रस्ट द्वारा सारांश निर्णय की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया।

    आवेदन स्वीकार करते हुए अदालत ने नोट किया कि प्रतिवादी वेबसाइट ने निषेधाज्ञा और श्रील प्रभुपाद में उनके कार्यों के कॉपीराइट के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया।

    अदालत ने कहा,

    "मौखिक साक्ष्य दर्ज करने से पहले दावे का निपटारा न करने का कोई और ठोस कारण भी नहीं है। खासकर तब जब वादी के ट्रस्ट के पक्ष में कॉपीराइट सौंपे जाने वाला ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड है और प्रतिवादी अधिकार का स्वामी, असाइनी या लाइसेंसी होने का दावा नहीं करता है। इसके अलावा प्रतिवादी इस बात पर विवाद नहीं करता है कि जनता को बताए जा रहे ये कार्य श्री प्रभुपाद द्वारा लिखे गए हैं।"

    इसमें यह भी कहा गया कि कॉपीराइट किसी व्यक्ति में उसके परिश्रम और मेहनत के कारण निहित होता है> इसलिए कॉपीराइट एक्ट की धारा 17 के अनुसार कानून द्वारा अस्तित्व में रहता है।

    अदालत ने कहा,

    "जब कोई व्यक्ति कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार का भंडार बन जाता है तो यह केवल कानूनी तरीके से ही उसके द्वारा समाप्त हो सकता है।"

    इसमें यह भी कहा गया कि यह अधिकार त्यागी के हाथों में तभी समाप्त होगा, जब वह व्यक्ति कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया द्वारा अधिकार को हस्तांतरित या त्याग देगा अन्यथा नहीं हो सकेगा

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां यह निहित हो सकता है कि खुद को मठवासी आदेश के अधीन करके, जिसके आचरण, मौखिक कथन या लिखित रूप से नियमों पर सहमति और स्वीकृति थी, उस अधिकार और संपत्ति को उन नियमों के अनुसार ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन इस काल्पनिक स्थिति में भी यह साबित करने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है कि त्यागी ने अपनी संपत्ति को किसी विशेष तरीके या मोड में लाभार्थी को ट्रांसफर करने के लिए सहमति व्यक्त की। इस मामले में श्री प्रभुपाद द्वारा वादी ट्रस्ट के पक्ष में स्पष्ट लिखित असाइनमेंट है।”

    केस टाइटल- भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट इंडिया बनाम 'WWW.FRIENDWITHBOOKS.CO'

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