24 घंटे की गूगल लोकेशन शेयरिंग की शर्त रद्द: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत शर्त हटाई

Amir Ahmad

1 Dec 2025 12:38 PM IST

  • 24 घंटे की गूगल लोकेशन शेयरिंग की शर्त रद्द: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत शर्त हटाई

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी पर लगाई गई जमानत शर्त हटा दी, जिसमें उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ Google के ज़रिए 24x7 अपनी लोकेशन शेयर करने के लिए कहा गया था।

    जस्टिस विकास महाजन ने फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट आरोपी पर यह शर्त नहीं लगा सकता कि वह पुलिस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में लगातार जानकारी देता रहे।

    कोर्ट ने हरेंद्र बशिष्ठ नाम के एक व्यक्ति की याचिका मंजूर की, जिसमें उसने 21 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे बेल देते समय लगाई गई शर्त को हटाने की मांग की थी।

    आरोपी के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट बेल देते समय ऐसी शर्त नहीं लगा सकता था और उसने फ्रैंक विटस के फैसले का हवाला दिया।

    संबंधित फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा,

    “यह कोर्ट इस राय का है कि ऊपर बताई गई शर्त माननीय एडिशनल जज द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत देते समय नहीं लगाई जा सकती थी।”

    कोर्ट ने आगे कहा,

    “यह शर्त कि याचिकाकर्ता अपनी लोकेशन 24x7 IO के साथ Google के ज़रिए भी शेयर करे सही नहीं है और इसे हटाया जाता है।"

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