'किसी के नियंत्रण में नहीं, अपनी ही दुनिया में जीते हैं': दिल्ली हाईकोर्ट ने शरबत जिहाद विवाद पर बाबा रामदेव को लगाई फटकार
Amir Ahmad
1 May 2025 3:16 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शरबत-जिहाद विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अपनी ही दुनिया में जीते हैं और किसी के नियंत्रण में नहीं हैं।
जस्टिस अमित बंसल ने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें बताया गया कि रामदेव ने फिर से हमदर्द के रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो पब्लिश किया है।
न्यायालय ने पाया कि रामदेव ने प्रथम दृष्टया अपने पिछले आदेश की अवमानना की, जिसमें योग गुरु को निर्देश दिया गया कि वे भविष्य में कोई भी ऐसा बयान विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे, जिससे हमदर्द को शिकायत हो।
न्यायालय ने कहा,
"पिछले आदेश के मद्देनजर उनका हलफनामा और यह वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के हैं। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा। हम उन्हें यहां बुला रहे हैं।"
इससे पहले रामदेव ने न्यायालय को सूचित किया था कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ सभी विज्ञापन चाहे प्रिंट हो या वीडियो, हटा दिए जाएंगे।
अदालत योग गुरु द्वारा रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ शरबत जिहाद टिप्पणी के विवाद पर पतंजलि और रामदेव के खिलाफ हमदर्द के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी।
इस महीने की शुरुआत में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब के शरबत का प्रचार करते हुए दावा किया था कि हमदर्द के रूह अफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में किया जाता है। बाद में रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया।
हमदर्द ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर कर सोशल मीडिया से टिप्पणी पर उनके वीडियो हटाने की मांग की।
इससे पहले जस्टिस बंसल ने रूह अफजा के खिलाफ रामदेव की टिप्पणी पर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि इससे उनकी अंतरात्मा को झटका लगा है और इसका बचाव नहीं किया जा सकता।
टाइटल: हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया बनाम पतंजलि फूड लिमिटेड और अन्य।

