हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, 10 हजार का जुर्माना लगाया

Amir Ahmad

28 May 2024 12:15 PM GMT

  • हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, 10 हजार का जुर्माना लगाया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ खारिज किया।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है, जबकि इसमें नियुक्ति को रद्द करने के लिए कोई वैध कारण नहीं बताए गए।

    अदालत ने कहा,

    "यह अदालत मौजूदा रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए रिट याचिका को खारिज करने के लिए इच्छुक है, जिसे आज से चार सप्ताह के भीतर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में जमा किया जाना है।"

    इसने महरौली निवासी यामीन अली की याचिका खारिज कर दी, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक द्वारा की गई कई कार्रवाइयों से व्यथित था। अली का मामला यह था कि उसकी मां ऐतिहासिक अखौंदजी मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान में दफन है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति है। उनका मामला यह था कि मस्जिद के कुछ हिस्से को प्रशासक के अधिकार के तहत ध्वस्त कर दिया गया, जिसे दिल्ली वक्फ बोर्ड के संरक्षक के रूप में इसकी रक्षा करनी चाहिए।

    अली ने प्रशासक को हटाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि वह वक्फ संपत्ति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अली ने समान आरोप लगाते हुए समान याचिका दायर की थी, जिसे समन्वय पीठ के समक्ष वापस ले लिया गया।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता ने एक बार फिर उन्हीं आरोपों के साथ रिट याचिका दायर की है और तत्काल रिट याचिका दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।"

    इसमें यह भी कहा गया कि प्रशासक के कार्यों को खराब बताने के अलावा, अली ने कोई कारण नहीं बताया कि अधिकारी वक्फ बोर्ड के प्रशासक के रूप में नियुक्त होने की योग्यता में कैसे कमी रखते हैं।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 के कार्यों को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया।"

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "इस अदालत को प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति रद्द करने का कोई कारण नहीं मिला। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी नंबर 2 प्रशासक के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं है। यह रिट याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है और यह प्रचार-उन्मुख मुकदमा है।"

    केस टाइटल- यामीन अली बनाम दिल्ली सरकार और अन्य।

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