दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के बेटे को उनके खिलाफ जारी LOC का विवरण देने का निर्देश दिया
Amir Ahmad
13 Oct 2026 1:40 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अनिल अंबानी को उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसमें एलओसी जारी किए जाने की तारीख और उसके औपचारिक आदेश की प्रति देना भी शामिल है।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने जय अंशुल की ओर से दायर उस आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें 17 सितंबर को समकक्ष पीठ द्वारा पारित पूर्व आदेश का पालन कराने की मांग की गई।
अदालत को बताया गया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने 5 अक्टूबर को जय अंशुल को सूचित किया था कि जारी जांच के मद्देनजर उनके खिलाफ एलओसी जारी किया गया और वह अब भी प्रभावी है। हालांकि, जय अंशुल के वकील ने दलील दी कि SFIO की ओर से भेजी गई सूचना अस्पष्ट है और इसमें LOC से संबंधित विशिष्ट विवरण नहीं दिए गए।
इस सूचना पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जय अंशुल को कानून के अनुसार यह जानकारी दें कि उनके खिलाफ LOC कब जारी किया गया था। साथ ही, इसके औपचारिक आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराई जाए।
अदालत ने जय अंशुल की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि उन्हें इस संबंध में सूचना केवल SFIO से मिली है, आव्रजन ब्यूरो से नहीं। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यह भी बताने का निर्देश दिया कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य LOC जारी किया गया, जिसकी जानकारी आव्रजन ब्यूरो के पास है।
सुनवाई के दौरान अधिकारियों के वकील ने कहा कि पहले के आदेश में याचिका को अभ्यावेदन के रूप में लेने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने का निर्देश दिया गया। उनके मुताबिक, अदालत ने LOC का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश नहीं दिया।
अधिकारियों की ओर से यह भी कहा गया कि यदि जय अंशुल SFIO द्वारा भेजी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपने लिए उपलब्ध अन्य कानूनी उपाय अपना सकते हैं।
मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

